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राजनीति

Kanpur News: BJP मेयर को इस बात की अनदेखी करना पड़ गया भारी, इन नियमों के तहत मिल सकती है सजा

Janjwar Desk
20 Feb 2022 11:02 AM IST
Kanpur News: BJP मेयर को इस बात की अनदेखी करना पड़ गया भारी, इन नियमों के तहत मिल सकती है सजा
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UP Election 2022 : निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 49 एम व लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 128 के अंतर्गत मतदान करने वाले व्यक्ति को वोटिंग की गोपनीयता जरूरी है। इस नियम के उल्लंघन के लिए 3 माह का कारावास और अर्थदंड का प्रावधान है।

UP Election 2022 : उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए सुबह सात बजे से 59 सीटों पर मतदान जारी है। इस बीच कानपुर ( Kanpur News ) की मेयर और भाजपा नेता प्रमिला पांडेय ( Pramila Padney ) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। निर्वाचन आयोग ( Election Commission ) ने उन्हें चुनावी नियमों की धज्जियां उड़ाकर पहले मतदान करते हुए फोटो खिंचवाना और मतदान की गोपनीयता भंग करते हुए उसे अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर पोस्ट करने को गोपनीयता नियमों का उल्लंघन माना है। बता दें कि गोपनीयता भंग का मामला तय होने पर आरोपी के खिलाफ नियमानुसार सजा का भी प्रावधान है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए यह मामला प्रकाश में आने के बाद निर्वाचन आयोग ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। जिला निर्वाचन अधिकारी कानपुर ( DM Kanpur Neha Sharma ) ने बताया है कि उन्होंने मेयर प्रमिला पांडेय के खिलाफ प्राथमिकी ( FIR ) दर्ज करने का आदेश दिया है।

कानपुर की जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी यह जानकारी

कानपुर के डीएम नेहा शर्मा ( IAS Neha Sharma ) ने इस बारे में बताया है कि मेयर प्रमिला पांडेय के खिलाफ एफआईआर कराई जा रही है। डीएम कानपुर नगर के आधिकारिक ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी दी गई है। डीएम कानपुर के ट्विट में कहा गया है कि कानपुर में प्रमिला पांडे द्वारा हडसन स्कूल मतदान केंद्र में मतदान की गोपनीयता भंग करने के फल स्वरुप उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में FIR कराई जा रही है।

नवाब सिंह के खिलाफ भी एफआईआर का आदेश

इसके अलावा कानपुर नगर की जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्च ( BJYM ) के पूर्व अध्यक्ष नवाब सिंह के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराए जाने का आदेश दिया है। भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष नवाब सिंह के खिलाफ भी मतदान केंद्र में मतदान की गोपनीयता भंग करने के आरोप में FIR कराई जा रही है।

50 सीटों पर सुबह सात बजे से मतदान जारी

बता दें में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सात चरणों में मतदान संपन्न होगा। 10 मार्च को मतगणना होगी। पहले चरण के लिए 58 सीटों पर 10 फरवरी, दूसरे चरण के लिए 14 फरवरी को 55 सीटों पर मतदान हो चुका है। रविवार सुबह सात बजे से तीसरे चरण के लिए 59 सीटों पर मतदान जारी है। दूसरी तरफ चौथे चरण के लिए 23 फरवरी को 59 सीटों पर मतदान के लिए चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है। इसके अलावा पांचवें चरण के लिए 61 सीटों पर 27 फरवरी, छठें चरण के लिए 57 सीटों पर 3 मार्च और सातवें चरण के लिए 7 मार्च को 54 सीटों पर वोटिंग होगी।

क्या कहता है मतदान गोपनीयता नियम

चुनाव आयोग मतदान गोपनीयता नियमों के मुताबिक वोटिंग के बाद आप किसी को यह न बताएं कि आपने किसके पक्ष में मतदान किया है। मतदातन के बाद मत की गोपनीयता बनाए रखना जरूरी होता है। गोपनीयता भंग होती है तो वह लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 128 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। केवल मतदान करने वाले ही नहीं वोटिंग कार्य में लगे किसी कर्मचारी या अधिकारी की ओर से यह पूछा गया या यह जानने की कोशिश हुई कि आपने किसको वोट दिया तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा। आप मतदान के समय फोटोग्राफी नहीं कर सकते और न ही कैमरा लेकर वोटिंग बूथ के अंदर जा सकते हैं।

आरोप तय होने पर मिलेगी सजा

निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 49 एम व लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 128 के अंतर्गत मतदान करने वाले व्यक्ति को वोटिंग की गोपनीयता जरूरी है। इस नियम के उल्लंघन के लिए 3 माह का कारावास और अर्थदंड का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग की ओर अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर किसी भी तरह वीडियो रिकॉर्डिंग व फोटोग्राफी कैमरा या मोबाइल फोन से अनुमति नहीं है। कई बार कुछ लोगों और नेताओं की ओर से मत की गोपनीयता भंग करते हुए सोशल मीडिया से प्रचारित किया गया ऐसा करना भी दंडनीय है।

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