Begin typing your search above and press return to search.
समाज

हाईकोर्ट पहुंची महिला बोली मैंने अपनी मर्जी से कबूला इस्लाम, अब UP पुलिस, मीडिया और धार्मिक संगठन पड़े हैं पीछे

Janjwar Desk
29 Jun 2021 4:37 PM GMT
हाईकोर्ट पहुंची महिला बोली मैंने अपनी मर्जी से कबूला इस्लाम, अब UP  पुलिस, मीडिया और धार्मिक संगठन पड़े हैं पीछे
x

पत्नी ने तनख्वाह नहीं दी, पति ने दुबई से ही फोन पर तीन तलाक दे डाला (file photo from social media)

खुद की मर्जी से इस्लाम धर्म ग्रहण करने वाली महिला ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए यूपी पुलिस, मीडिया और धार्मिक संगठनों पर लगाये हैं गंभीर आरोप लगाये हैं...

जनज्वार। इन दिनों धर्मांतरण मीडिया के लिए सबसे हॉट टॉपिक है। इसकी आड़ में मीडिया जहां टीआरपी का खेल खेल रहा है, वहीं राजनीति भी जमकर हो रही है। इतना ही नहीं धार्मिक संगठनों को भी बहाना मिल गया है सांप्रदायिकता फैलाने का। इसी माहौल में अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म अपनाने वाली एक महिला ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अपनी और अपने परिवार की जान की भीख मांगी है।

रेनू गंगवार उर्फ आयशा अल्वी नाम की इस महिला ने आरोप लगाया है कि जबसे उसने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म अपनाया है, तब से लगातार उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस, मीडिया तथा धार्मिक समूहों पर उसने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये समूह धर्मांतरण के बाद से उसके पीछे पड़े हैं।

हिंदुस्तान में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले की रहने वाली और दिल्ली में काम करने वाली रेनू गंगवार उर्फ आयशा अल्वी ने और अपने परिवार के लिए सुरक्षा के साथ-साथ निजता के अधिकार की भी मांग हाईकोर्ट के सामने रखी है।

इस्लाम अपनाने वाली रेनू गंगवार उर्फ आयशा अल्वी ने अपनी याचिका में कोर्ट से गुजारिश की है कि धर्म परिवर्तन के कारण उसे और उसके परिवार को जमकर निशाना बनाया जा रहा है। मीडिया जहां उनके बारे में दुर्भावनापूर्ण सामग्री छाप रहा है, वहीं तरह तरह से जान से मारने की धमकी भी दी जा रही ळै।

अपनी याचिका में महिला ने कहा है कि वह वयस्क है और संविधान उसे अपना धर्म चुनने का अधिकार देता है। वह जिस धर्म को मानने का, चुनने का निर्णय लेती है उसके लिए उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, उसे किसी भी तरह से निशाना नहीं बनाया जा सकता।

महिला की ओर से पेश हुए वकील कमलेश कुमार मिश्रा का कहना है कि महिला की याचिका पर बुधवार 30 जून को सुनवाई हो सकती है।

याचिका के अनुसार, रेणु गंगवार उर्फ आयशा अल्वी ने 27 मई को दिल्ली में इस्लाम धर्म अपना लिया था और 23 जून से, जब वह शाहजहांपुर में थी, तभी से उसके पास मीडियाकर्मियों के फोन आने लगे, जिसमें उससे मिलने का अनुरोध किया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया।

रेनू गंगवार उर्फ आयशा अल्वी के मुताबिक उसकी इजाजत के बगैर मीडियाकर्मी उसके घर पर आ धमके और उसकी तस्वीरें, वीडियो लेने लगे। इस घटना के बाद उसे धमकी भरे फोन भी आने लगे कि धर्म परिवर्तन की खबर मीडिया में आने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा तथा फोन पर उससे पैसे भी मांगे गए।

महिला का आरोप है कि इसके बाद डरा धमकाकर जबर्दस्ती उससे 20,000 रुपये ले लिए, जबकि कुछ और लोगों ने भी उससे तथा उसके परिवार से पैसे उगाहने की कोशिश की।

महिला का आरोप है कि उसके धर्म परिवर्तन के बारे में मीडिया में अनर्गल तथा काल्पनिक जानकारियां दी जा रही हैं। गौरतलब है कि 24 जून को पीड़िता दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी इसकी शिकायत कर चुकी थी और उसने खुद के लिए सुरक्षा की मांग की थी।

Next Story

विविध