21 Years Legal Age To Consume Liquor : हरियाणा में 21 साल का युवा भी छलका सकेगा जाम, शराब पीने, खरीदने और बेचने की उम्र घटी
21 Years Legal Age To Consume Liquor : हरियाणा में अब 21 की उम्र के युवा भी जाम छलका सकेंगे। दरअसल हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने शराब (Liqour) पीने, खरीदने और बेचने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी है। सरकार ने हरियाणा आबकारी अधिनियम पास किया है जिसमें पीने वाले की उम्र की सीमा 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा (Haryana) ने बुधवार को शराब के सेवन, खरीद या बिक्री की कानूनी उम्र करने के लिए अपने आबकारी अधिनियम में भी संशोधन किया है।
शराब पीने की उम्र कम करने का निर्णय कई अन्य राज्यों द्वारा भी शराब के सेवन करने के लिए कम आयु सीमा निर्धारित करने के बाद लिया गया है। संशोधित अधिनियम के मुताबिक सामाजिक आर्थिक स्थितियों में काफी बदलाव आने के कारण आबकारी अधिनियम के प्रावधानों को रिवाइज किया गया है।
विधेयक में कहा गया है कि हरियाणा उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक 2021 को हरियाणा उत्पाद अधिनियम 1914 से 21 वर्ष की धारा 27, 29, 30 और 62 में प्रदान किए गए अनुसार 25 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा को कम करने के लिए पारित किया गया है। इसने यह भी कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने भी हाल ही में आय़ु सीमा को घटाकर 21 वर्ष कर दिया है।
इस बीच गुरुग्राम (पूर्व) के एक्साइज और टैक्सेशन के उपायुक्त वीके बेनीवाल ने कहा कि यह एक अच्छा कदम है क्योंकि दिल्ली ने पहले ही उम्र कम कर दी है और इससे गुरुग्राम में कारोबारक पर असर पड़ रहा था। उन्होंने बताया कि यह लाइसेंस धारकों और आयु वर्ग में आने वालों की मदद करेगा क्योंकि वे कानूनी रूप से कम शराब पी सकते हैं।
इससे पहले मार्च में दिल्ली ने शराब पीने की न्यूनतम उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी थी। न्यूयॉर्क और लंदन जैसे प्रमुख वैश्विक शहरों में पीने की उम्र क्रमश: 21 और 18 है।