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Chennai : नाबालिग को वेश्यावृत्ति में धकेलने के जुर्म में अदालत ने BJP नेता समेत 13 को सुनाई उम्रकैद की सजा

Janjwar Desk
27 Sep 2022 1:59 AM GMT
Chennai : नाबालिग को वेश्यावृत्ति में धकेलने के जुर्म में अदालत ने BJP नेता समेत 13 को सुनाई उम्रकैद की सजा
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file photo

Chennai News : चेन्नई की एक पॉक्सो अदालत (POCSO Court ) ने 13 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने एवं उसे प्रोस्टिट्यूशन ( Prostitution ) में धकेलने के जुर्म में 8 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

Chennai News : चेन्नई की एक पॉक्सो अदालत ( POCSO Court ) ने 13 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने एवं उसे प्रोस्टिट्यूशन ( Prostitution ) में धकेलने के जुर्म में सोमवार को आठ लोगों को आजीवन कैद ( Life imprisonment ) की सजा सुनाई। साथ ही एक पुलिस निरीक्षक, एक भाजपा कार्यकर्ता ( BJP Worker ) एवं एक पत्रकार समेत 13 लोगों को 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में विशेष अदालत ( Special court ) ने 15 सितंबर को सभी 21 आरोपियों को दोषी ठहराया थां। 26 सितंबर को अदालत ने सजा की घोषणा की।

बच्चों को यौन अपराध से संरक्षण अधिनियम ( POCSO Act ) के तहत दर्ज मामलों के निपटारे के लिए गठित विशेष अदालत ने जेल की अवधि के अलावा अदालत की पीठासीन अधिकारी एम राजलक्ष्मी ने सरकार को पीड़ित को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश भी दिया है।

न्यायाधीश ने कहा कि 21 अभियुक्तों पर लगाए गए जुर्माने के दो लाख रूपए भी दिए जाएं। जिन लोगों को उम्रकैद की सजा ( life imprisonment ) सुनाई गई है उनमें पीड़िता के सौतेले पिता एवं सौतेली मां शामिल हैं। इन्नोर थाने से संबद्ध रहे निलंबित निरीक्षक सी पुगालेंधी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जी राजेंद्रम और एक निजी चैनल के पत्रकार विनोबाजी उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें इस प्रकरण में 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई है।

दो साल पहले पीड़िता की मां की शिकायत पर वार्षमेनपेट के महिला थाने ने 26 लोगों के विरूद्ध मामला दर्ज किया था। नवंबर 2020 में आरोप पत्र दाखिल किया था जो 560 से अधिक पन्नों का था। पुलिस के मुताबिक इन 26 आरोपियों में से चार फरार हैं जबकि एक की मौत हो गई। यह मामला सुर्खियों में रहा था क्योंकि तब महज 13 साल की इस पीड़िता के साथ 100 से अधिक लोगों ने बलात्कार किया और उसे प्रोस्टिट्यूशन में धकेला गया।

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