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Yogi Adityanath Nomination News : योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अब कोई 'आपराधिक केस लंबित नहीं', गोरखपुर से पर्चा भरते हुए दी जानकारी
(गोरखपुर में नामांकन दाखिल करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ)
Yogi Adityanath UP Election 2022 : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने आज यानि शुक्रवार 4 फरवरी को गोरखपुर शहर सीट के लिए नामांकन (Nomination) दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के साथ योगी ने अपनी संपत्ति और अपने ऊपर लगे मुकदमों की जानकारी दी है। उनकी तरफ से जो हलफनामा पेश किया गया है उसके मुताबिक उनके पास 1 लाख रुपये कैश है और उनकी कुल संपत्ति की कीमत डेढ़ करोड़ रुपये के करीब है। हलफनामे के मुताबिक उनके खिलाफ कोई केस लंबित नहीं है और ना ही किसी में वो दोषसिद्ध करार दिए गए हैं।
बता दें कि उत्तर प्रदेश की गद्दी संभालने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट जितने विवादों में रहते थे उतने ही उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे जिसमें हत्या की कोशि जैसे संगीन मामले भी शामिल थे। तब उनके खिलाफ गोरखपुर और महाराजगंज में लगभग एक दर्जन मामले दर्ज थे जिनका जिक्र उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी किया था।
तब उनके खिलाफ धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों केबीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सद्भाव बिगाड़ने के मामले में आईपीसी की धारा 153 ए के तहत दो मामले दर्ज थे। इसके अलावा उनके खिलाफ वर्ग और धर्म विशेष के धार्मिक स्थान को अपमानित करने के आरोप में धारा 295 के दो मामले दर्ज थे।
योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कृषि योग्य भूमि को विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल करके नुकसान पहुंचाने के इरादे से कार्य करने आदि का भी एक मामला दर्ज था। यही नहीं उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी का भी मामला दर्ज था। इसके अलावा आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास का भी एक संगीन मामला उनके ऊपर था।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से पहले उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 147 के तहत दंगे के मामले में सजा से सबंधित तीन आरोप थे। इसके अलावा उनपर आपीसी की धारा 148 के तहत घातक हथियारों से लैस दंगों से संबंधित होने के दो आरोप दर्ज थे। उनके खिलाफ आपीसी की धारा 297 के तहत कब्रिस्तान में जबरन घुसने के दो मामले दर्ज थे।
लोकसभा चुनाव 2014 में उनके द्वारा दाखिल हलफनामे में मुकदमों की लंबी फेहरिस्त थी। उनके खिलाफ धारा 336 के तहत दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा और जीवन को खतरे में डालने से संबंधित भी एक मामला था। आईपीसी की धारा 504 के तहत उनपर जानबूझकर शांति का उल्लंघन करने का भी आरोप था। इसके अलावा आईपीसी की धारा 127 का भी एक मामला उनके खिलाफ दर्ज था।
योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर दंगों के दौरान गिरफ्तार किया गया था और उन्हें आईपीसी की धारा 151ए, 146,147,279,506 के तहत जेल भी भेजा गया था।
उत्तर प्रदेश में सात चरणों में मतदान होना है। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा। जबकि चुनाव के नतीजे 10 मार्च को सामने आएंगे।