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Income Tax Return file last date : इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख नजदीक, ITR फाइल करने से पहले जान लें कुछ महत्वपूर्ण बातें

Janjwar Desk
29 July 2022 9:34 AM GMT
Income Tax News : दिवाली पर महंगे गिफ्ट्स और बोनस लेना पड़ सकता है भारी, जाने क्या हैं नियम
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Income Tax News : दिवाली पर महंगे गिफ्ट्स और बोनस लेना पड़ सकता है भारी, जाने क्या हैं नियम

Income Tax Return file last date : इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख काफी पास आ रही है, 31 जुलाई आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख है...

Income Tax Return file last date : इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख काफी पास आ रही है। 31 जुलाई आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख है। सभी 31 तारीख तक आरटीआर फाइल करा सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा यह तारीख आगे नहीं बढाई जाएगी। ऐसे में आरटीआर फाइल कराने की यह समय सीमा काफी कम रह गई है। अगर सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा पर आपने अपना आयकर रिटर्न नहीं भरा तो आपको आयकर विभाग से नोटिस मिलना पक्का है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो समय पर इसे जरूर भर दें।

अगर आप निर्धारित समय सीमा पर आईटीआर फाइल नहीं करते तो इसके बाद आपको इस पर 5,000 रुपये की लेट फाइलिंग फीस देनी होती है। छोटे करदाता जिनकी कर योग्य आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, उन पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगता है। अगर आप आईटीआर भरने जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप गलतियों से बचना चाहते हैं तो इन बातों को जरूर जान लें।

सबसे पहले फॉर्म-16 की जरूरत होगी

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्म-16 की जरूरत होगी। कर्मचारी अपने नियोक्ता से बात करें और फॉर्म-16 प्राप्त कर लें। फॉर्म 16 में आपकी सैलरी पर लगे टैक्स के बारे में भी सारी सूचना होती है। इतना ही नहीं, उसमें आपकी सैलरी का ब्रेकअप भी होता है। अगर फॉर्म-16 में एचआरए ना हो तो आप उसे आइटीआर फाइल करते वक्त भी दे सकते हैं। हालांकि, यह सारी जानकारी अगर आपने अपने नियोक्ता को दे दी थी, तो फॉर्म-16 देखकर आप चुटकी में आरटीआर फाइल कर सकते हैं।

पहले 26एएस फॉर्म जरूर चेक कर लें

आयकर रिटर्न फाइल करने से पहले 26एएस फॉर्म जरूर चेक कर लें। इस फॉर्म में आपके टैक्स की जानकारी होती है। चेक करें कि फॉर्म में जो टैक्स डिटेल दी हैं, वह सही है या नहीं। आप आपको अगर लगता है कि कोई जानकारी सही नहीं है तो आप उसे सही करवा सकते हैं। किसी भी जानकारी को सही करवाने में 7-10 दिन तक का समय लग सकता है। ऐसे में आइटीआर फाइल करने से 15-20 दिन पहले ही 26एएस फॉर्म चेक कर लेना चाहिए।

एआईएस फॉर्म में यह सारी जानकारी होती है

फॉर्म 26एएस चेक कर लेने के बाद आपको एआईएस फॉर्म के साथ इसका मिलान जरूर करना चाहिए। एआईएस फॉर्म में यह सारी जानकारी होती है कि आपने साल भर में कौन-कौन सी ट्रांजैक्शन की है। इसमें ये दिया होता है कि आपको सैलरी, रेंट, ब्याज आदि से कहां-कहां से कितनी इनकम हुई। है और आपने इस बीच क्या-क्या बेचा है। अगर आपको लगे कि कोई ट्रांजैक्शन छूट गई है तो उसे आईटीआर फाइल करते वक्त जरूर बता दें। आईटीआर भरते वक्त यह जरूर होती है कि आप बिल्कुल सही जानकारी दें।

क्रिप्टो से कमाई की घोषणा

आयकर रिटर्न भरते समय आपको क्रिप्टो असेट्स से होने वाली कमाई की घोषणा भी करनी होगी। क्रिप्टो पर इस साल के बजट में 30 फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा हो गई है। ऐसे में अभी आइटीआर फाइल करते समय यह टैक्स नहीं लगेगा लेकिन जानकार मानते हैं कि इस बार भी 30 फीसदी टैक्स देकर खुद को सुरक्षित करना बेहतर है। तो अगर आपको भी क्रिप्टो में पैसा लगाया है तो उसकी घोषणा जरूर करें और टैक्स भी भरें।

ब्याज से हुई आय

अधिकांश करदाता अपनी अन्य स्रोतों से हुई आय को रिपोर्ट नहीं करते हैं। इसमें ब्याज से हुई आय भी शामिल है। ध्यान रहे कि आपको बैंक डिपॉजिट या किसी अन्य योजना में डिपॉजिट करने से जो आए मिलती है उसे आपको आईटीआर फाइल करते वक्त बताना जरूरी होता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप एआईएस फॉर्म भी देख सकते हैं। उसमें इसकी जानकारी मिल जाएगी। उस फॉर्म में आपके पेन से जुड़ी हर ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड होता है।

स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में निवेश

अगर आपने स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो आपको कैपिटल गेन स्टेटमेंट भी हासिल कर लेना जरूरी है। एक लाख रुपये से अधिक के लॉन्ग टर्म गेन पर 10 फीसदी टैक्स लगता है। वहीं दूसरी ओर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15 फीसदी टैक्स लगता है। इस टैक्स की कैलकुलेशन काफी कठिन होती है। इसीलिए खुद ब्रोकरेज फॉर्म की तरफ से ही आपके लिए टैक्स कैलकुलेशन की जाती है। आप अपने ब्रोकर से कैपिटल गेन स्टेटमेंट हासिल कर सकते हैं और फिर आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

विदेशी संपत्ति कहां-कहां है

आईटीआर भरते समय आपको यह भी बताना होगा कि विदेशों में आपकी संपत्ति कहां-कहां है। साथ ही अगर आपको किसी विदेशी संपत्ति से कोई आय हुई है, तो उसकी जानकारी भी आयकर विभाग को देनी होगी। ऐसे में जरूरी है कि ये सारी जानकारी आप पहले से हासिल कर लें और आईटीआर फाइल करते वक्त उसमें इसे जरूर दिखाएं। अगर विदेश में किसी बैंक में आपने पैसे रखे हैं तो उसके बारे में भी बताना जरूरी है।

भरी हुई जानकारी चेक जरूर करें

जब आप आइटीआर फॉर्म में सारी जानकारी भर ले तो उसे एक बार चेक जरूर करें। जल्दबाजी में टैक्स रिटर्न फाइल ना करें। अब आयकर रिटर्न फॉर्म पहले की तुलना में बहुत आसान हो गए हैं और उनमें बहुत सारी जानकारी पहले से ही भरी रहती है। हालांकि, कई ऐसी जानकारियां होती हैं जो फॉर्म में नहीं होती और उन्हें चेक करना भी आसान नहीं होता है। ऐसे में आप किसी टैक्स एक्सपर्ट की मदद जरूर लें। आज के समय में बहुत सारे टैक्स पोर्टल भी हैं, जो मामूली फीस के बदले मदद मुहैया कराते हैं।

वेरिफिकेशन जरूर कराएं

केवल इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही पर्याप्त नहीं है। आइटीआर भरने के बाद इसका वेरिफिकेशन कराना भी जरूरी है। किसी भी टैक्सपेयर की आईटीआर फाइल करने की प्रोसेस तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक कि वह अपने भरे हुए आइटीआर का वेरिफिकेशन ना करा लें।

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