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New ITR Rules : टैक्स चुकाने वाले हर व्यक्ति को इस साल देनी होंगी ये सभी जानकारियां, आईटीआर फाइल करने से पहले जान लें नए नियम

Janjwar Desk
11 July 2022 8:00 AM GMT
New ITR Rules : टैक्स चुकाने वाले हर व्यक्ति को इस साल देनी होंगी ये सभी जानकारियां, आईटीआर फाइल करने से पहले जान ले नए नियम
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New ITR Rules : टैक्स चुकाने वाले हर व्यक्ति को इस साल देनी होंगी ये सभी जानकारियां, आईटीआर फाइल करने से पहले जान ले नए नियम

New ITR Rules : अतिरिक्त योगदान पर कमाए गए ब्याज पर आपको टैक्स देना होगा। इस ब्याज के बारे में आपको आइटीआर फॉर्म में बताना होगा। ऐसा नहीं करने पर आपको इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस भी मिल सकता है।

New ITR Rules : आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख काफी करीब है। 31 जुलाई तक सभी को आईटीआर फाइल करना होगा। इस बार आईटीआर फॉर्म्स में कोई बड़े बदलाव देखने को नहीं मिले हैं, परन्तु कुछ चीजों में बदलाव हुए हैं। टैक्स देने वालो को अब कुछ अतिरिक्त जानकारी भी मुहैया करनी होगी। आइये आपको बता दें ऐसी ही 9 जानकारियों के बारे में जो आपको आरटीआर फाइल करते समय मुहैया करानी होंगी।

पेंशनभोगियों के लिए कैटेगरी बढ़ी

आरटीआर फॉर्म में पेंशनभोगियों को पेंशन के सोर्स के बारे में जानकारी देनी होगी। ड्रॉप-डाउन मेन्यू में पेंशनभोगियों को कुछ विकल्पों में से एक चुनना होगा। अगर केंद्र सरकार के पेंशनर हैं तो Pensioners - CG चुनें, राज्य सरकार की पेंशन है तो Pensioners - SC चुनें, अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी से पेंशन मिल रही है तो Pensioners - PSU चुनें और बाकी पेंशनभोगी Pensioners - Others चुनें, जिसमें ईपीएफ पेंशन भी शामिल है।

ईपीएफ खाते में टैक्सेबल ब्याज

अगर आप ईपीएफ में किसी साल में 2.5 लाख रुपये से अधिक का योगदान करते हैं तो अतिरिक्त योगदान पर कमाए गए ब्याज पर आपको टैक्स देना होगा। इस ब्याज के बारे में आपको आइटीआर फॉर्म में बताना होगा। ऐसा नहीं करने पर आपको इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस भी मिल सकता है। अगर आपने भी ईपीएफ में 2.5 लाख से अधिक का योगदान किया है तो टैक्सेबल ब्याज की घोषणा जरूर करें।

बिल्डिंग या जमीन खरीदने या बेचने की जानकारी

अगर आपने कोई घर या जमीन खरीदी है तो आपको उसकी जानकारी आईटीआर फाइल करते वक्त देनी होगी। अगर आपने 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच कोई जमीन खरीदी या बेची है तो इस साल से आपको तारीख की जानकारी भी देनी होगी। आपको आईटीआर फॉर्म में Capital Gains के अंदर खरीदी या बिक्री की तारीख बतानी होगी।

हर साल कराये गए जमीन या बिल्डिंग की रिनोवेशन की जानकारी

इस बार आपने जमीन या बिल्डिंग के रिनोवेशन और बेहतरी पर जो खर्च किया होगा, आपको उसकी जानकारी आईटीआर फाइल करते वक्त साल दर साल के आधार पर देनी होगी। इस कॉस्ट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए बिक्री की कीमत में से घटाना होगा। इस साल से आपको ये जानकारी भी देनी होगी अन्यथा आपको आयकर विभाग की तरफ से नोटिस मिल सकता है।

अधिग्रहण की असली कॉस्ट

कैपिटल गेन्स की रिपोर्टिंग के दौरान अभी तक सिर्फ इंडेक्स कॉस्ट ही बतानी होती थी, लेकिन इस साल से आपको इंडेक्स कॉस्ट के साथ-साथ ओरिजनल कॉस्ट भी बतानी होगी। आयकर विभाग ने इस बार आईटीआर फॉर्म्स जारी करते वक्त ये सारे नए नियम भी बताए थे। टैक्स चोरी की आशंकाओं को कम करने के लिए आयकर विभाग हर साल नियमो को पिछले साल के विपरीत ज्यादा सख्त बनाता जाता है।

रेसिडेंशियल स्टेटस जरूर बताये

आईटीआर फाइल करते वक्त आपको अपना रेसिडेंशियल स्टेटस बताना जरूरी होता है। इस साल अगर आप आईटीआर-2 या आईटीआर-3 फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रेसिडेंशियल स्टेटस को सपोर्ट करने लिए जरूरी विकल्प चुनना होगा। इसमें आपको कई विकल्प मिलेंगे, जिसमें आपको बताना होगा कि आप कब से भारत में रह रहे हैं। पहले भी आईटीआर फॉर्म्स में रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा जाता था। दरअसल इस साल ज्यादा सटीक जानकारी ली जा रही है, ताकि सही रेसिडेंशियल स्टेटस सुनिश्चित हो सके।

टाली गई टैक्स की रकम बतानी होगी

2020 के बजट में घोषणा की गई थी कि किसी स्टार्टअप के कर्मचारी उन्हें मिले ईएसओपी पर टैक्स देना भविष्य के लिए टाल सकते हैं। परन्तु इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी हैं। इस बार आईटीआर फॉर्म भरते वक्त कर्मचारी को टाली गई टैक्स की रकम बतानी होगी। करदाता को वित्त वर्ष 2020-21 में टाले गए टैक्स का अमाउंट, 2021-22 में लगने वाला टैक्स, जिस तारीख पर वह कंपनी का कर्मचारी नहीं रहा, जितना टैक्स अगले साल के लिए टालना है वो बैलेंस जैसी जानकारियां देनी होंगी।

विदेशी संपत्ति और कमाई की जानकारी

अगर आपके पास विदेश में संपत्ति है या विदेश से किसी असेट पर डिविडेंड या ब्याज से कमाई हुई है, तो आईटीआर भरते वक्त उसकी जानकारी देनी होगी। इसके लिए आईटीआर फॉर्म-2 और आईटीआर फॉर्म-3 का इस्तेमाल किया जा सकता है।अगर आपकी विदेश में कोई संपत्ति है तो और आप आईटीआर भरने जा रहे हैं। तो उसकी जानकारी आयकर रिटर्न भरते वक्त जरूर दें।

देश के बाहर बेची गई संपत्ति की जानकारी देनी होगी

आपको विदेश में संपत्ति होने की जानकारी तो देनी ही होगी, बल्कि उसके साथ-साथ आपको देश के बाहर बेची गई संपत्ति की भी पूरी जानकारी मुहैया करनी होगी। अगर किसी इंडिविजुअल ने कोई ऐसी प्रॉपर्टी बेची है जो देश के बाहर बेची गई हो तो आईटीआर भरते वक्त इसकी जानकारी देनी होगी। प्रॉपर्टी की सारी जानकारी जैसे खरीदार और प्रॉपर्टी के एड्रेस की जानकारी मुहैया करनी जरुरी होगी।

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