Aryan Khan को बॉम्बे हाईकोर्ट से आज भी नहीं मिली राहत, जानें कब आएगा फैसला
बॉम्बे हाईकोर्ट से आर्यन खान को आज भी जमानत नहीं मिली।
Aryan Khan Drugs Case : मुंबई क्रूज शिप ड्रग्स केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ( Bombay High Court ) में आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई आज भी पूरी नहीं हुई। बुधवार को वकील अमित देसाई की दलीलें खत्म हो चुकी है। बुधवार को कोर्ट में अरबाज मर्चेंट का केस लड़ रहे वकील अमित देसाई ने अपने दलीलों की शुरुआत आर्यन खान ( Aryan Khan ) की जमानत के पक्ष को रखते हुए शुरू किया था। उनके साथ आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने भी एनसीबी ( NCB ) द्वारा आर्यन की गिरफ्तारी के आधार पर बात रखी। अब इस मुद्दे पर एक बार फिर पेंच फंस गया और हाईकोर्ट ने सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी है।
गिरफ्तारी उस अपराध के लिए हुई जो हुई ही नहीं
अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई ने अदालत से कहा कि आप आर्यन खान का अरेस्ट मेमो देखिए। एनसीबी के पास गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत नहीं है। गिरफ्तारी उस अपराध के लिए हुई है जो हुई ही नहीं है। अरबाज से सिर्फ 6 ग्राम चरस मिला था। एनसीबी जिस साजिश की बात कर रही है, उसे साबित करने के लिए एनसीबी ने व्हाट्सऐप चैट कोर्ट के सामने पेश किया हैं। इन चैट्स का गिरफ्तारी से कोई लेना-देना नहीं है। 65B के तहत कोर्ट में एनसीबी ( NCB ) के ये सबूत मान्य नहीं है। फोन सीज नहीं किया, लेकिन रिमांड कॉपी में उसका जिक्र किया गया है।
NCB ने रिवकरी में बारे में कुछ नहीं बताया
अमित देसाई की दलीलों के बीच आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने भी जमानत पर जोर देते हुए कहा कि अरेस्ट मेमो गिरफ्तारी के सही आधार नहीं देता है। आर्टिकल 22, CRPC के सेक्शन 50 से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके तहत किसी भी शख्स को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे उसकी गिरफ्तारी की वजह की जानकारी न हो। हमारे पास व्हाट्सएप चैट का एक्सेस नहीं है। उनके पास चैट्स हैं, उसका पजेशन है और वे हमें ये बताएं बिना कि क्या रिकवर किया है, हमें गुमराह कर रहे हैं।
इससे पहले मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन के केस पर सुनवाई शाम 6 बजे तक चली थी। बाद में कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई को जारी रखने का आदेश दिया था। उम्मीद की जा रही है कि बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट से आर्यन को राहत की सांस मिलेगी, लेकिन एक बार फिर पेंच फंसने की वजह से सुनवाई को अदालत ने गुरुवार तक के लिए टाल दी है। लगातार आर्यन की जमानत खारिज होने के बावजूद आर्यन के पापा शाहरुख खान हाईकोर्ट से आस लगाए बैठे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ( Bombay High Court ) क्रूज ड्रग्स मामले की सुनवाई कल फिर से शुरू करेगी।
आरोपियों की साजिश जांच का आधार
दूसरी तरफ एनसीबी ने अपने हलफनामे में आरोप लगाया है कि मुंबई क्रूज मामले में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के अपराध NDPS अधिनियम के तहत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अपराध करने को लेकर उनकी साजिश जांच का आधार है।