असम के आंदोलनकारी अखिल गोगोई की जमानत याचिका NIA कोर्ट से खारिज
जनज्वार। असम में संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के विरुद्ध हिंसक प्रदर्शनों में कथित संलिप्तता (Alleged involvement) के आरोपित अखिल गोगोई (Akhil gogoi) की जमानत याचिका NIA की विशेष अदालत (Special court of NIA) ने खारिज कर दी है। 'कृषक मुक्ति संग्राम समिति' के प्रमुख गोगोई 12 दिसंबर 2019 से न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में हैं। फिलहाल कोरोना संक्रमित होने के कारण गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज (Guwahati Medical Collage) में भर्ती हैं।
अखिल गोगोई के वकील सन्तनु बोर्थाकुर ने मीडिया से कहा 'कोर्ट ने अखिल गोगोई की जमानत याचिका खारिज (Court has rejected the bail petition) कर दी है। अभी विस्तृत फैसले का अध्ययन नहीं किया है, उसे पढ़ने के बाद पता चलेगा कि इसे खारिज करने का क्या आधार रहा है। हम एक सप्ताह के भीतर (Within a week) उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।'
गोगोई को 12 दिसंबर 2019 को तब गिरफ्तार किया गया था, जब CAA के विरुद्ध प्रदर्शनों के दौरान असम में कई जगहों पर हिंसा हो गई थी। बाद में गोगोई के केस को NIA को सौंप दिया गया था। NIA ने बीते 29 जून को गोगोई के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। चार्जशीट में गोगोई के प्रतिबंधित माओवादी संगठनों के साथ संबन्ध होने की बात कही गई थी।
गोगोई 'कृषक मुक्ति संग्राम' नामक संगठन से जुड़े हुए थे और इससे पहले NIA ने गौहाटी स्थित उनके आवास पर छापेमारी की थी। NIA कोर्ट में गोगोई की याचिका पर 10 दिनों तक सुनवाई चली और अंततः इसे खारिज कर दिया गया। गोगोई और कुछ अन्य के विरुध्द यह मामला प्री-ट्रायल स्टेज में है।