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Bank Rules: इंडियन बैंक ने गर्भवती को नौकरी के लिए बताया 'अस्थायी रूप से अनफिट', महिला संगठनों में रोष, जानिए क्या हैं रूल्स?

Janjwar Desk
16 Jun 2022 4:00 PM GMT
Bank Rules: इंडियन बैंक ने गर्भवती को नौकरी के लिए बताया अस्थायी रूप से अनफिट, महिला संगठनों में रोष, जानिए क्या हैं रूल्स?
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Bank Rules: इंडियन बैंक ने गर्भवती को नौकरी के लिए बताया 'अस्थायी रूप से अनफिट', महिला संगठनों में रोष, जानिए क्या हैं रूल्स?

Bank Rules: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिए गर्भवती महिला उम्मीदवारों के लिए भर्ती नियमों में बदलाव कर दिया है। बैंक के मुताबिक नए नियमों के तहत नई भर्ती की स्थिति में तीन महीने से ज्यादा गर्भवती महिला उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से अयोग्य माना जाएगा।

Bank Rules: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बाद अब इंडियन बैंक ने तीन महीने से अधिक की गर्भवती महिलाओं को बैंक की नौकरी के लिए अनफिट करार दिया है। बैंक ने कहा कि चयनित महिला अभ्यर्थियों को नौकरी शुरू करने से पहले पंजीकृत डॉक्टर का फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा। इंडियन बैंक ने हाल ही में नौकरी के लिए शारीरिक फिटनेस को लेकर ये दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसके बाद विभिन्न संगठन बैंक के इस कदम की आलोचना कर रहे हैं।

बैंक ने दिशा-निर्देशों में कही हैं बातें

बैंक की ओर से जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, महिला उम्मीदवार, जो 12 सप्ताह या उससे अधिक की गर्भवती है, को अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि डिलीवरी के छह सप्ताह बाद फिर जांच की जाएगी और फिर इसके बाद ही उन्हें नौकरी पर आने की इजाजत दी जाएगी। बैंक की इस नीति के कारण गर्भवती महिलाओं के नौकरी में शामिल होने में देरी होगी और वह अपनी वरिष्ठता खो देंगी।

AIDWA ने बताया महिला विरोधी

बैंक के इस फैसले की विभिन्न संगठनों ने आलोचना की है। अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ (AIDWA) ने 12 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला उम्मीदवारों को नियुक्त नहीं करने के इंडियन बैंक के महिला विरोधी निर्णय की निंदा की और कहा कि यह महिलाओं के खिलाफ अत्यधिक भेदभावपूर्ण है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में आल इंडिया वर्किंग वुमन फोरम ने इस कदम को इंडियन बैंक का स्त्री विरोधी रवैया बताया है।

इससे पहले SBI ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया था। तब इस मामले का संज्ञान दिल्ली महिला आयोग ने लिया था और नोटिस भिजवाया था, जिसके बाद बैंक अधिकारियों ने गाइडलाइंस और नियमों में बदलाव को वापस ले लिया था। इस नियम में तीन महीने से अधिक समय की गर्भवती महिलाओं को अस्थाई रूप से अनफिट मानने का प्रावधान था। इसके तहत वह डिलीवरी के चार महीने बाद ही बैंक ज्वाइन कर सकती थीं।

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