Champaran News : शिक्षा अधिकारी ने पत्रकारों के खिलाफ दिया फरमान, वीडियो बनाने पर दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश
Champaran News: बिहार में इन दिनों शिक्षा विभाग (Bihar Education Department) में घोटाले की खबरें जमकर सामने आ रही है। शिक्षण संस्थानों (Educational Institute) में सीधे तौर पर उगाही का काम चल रहा है। विश्वविद्यालयों के कुलपित से लेकर शिक्षा विभाग में बड़े पद पर बैठे तमाम लोगों के भ्रष्टाचार (Corruption in Bihar) में संलिप्त होने की बात खुलकर सामने आ रही है। मगध विश्वविद्यालय (Magadh University), दरभंगा विश्वविद्यालय (Darbhanga University) और पूर्णिया विश्वविद्यालय (Purnia University) में अबतक भ्रष्टाचार की बात सामने आई है। बिहार के परंपरागत यूनिवर्सिटी से जिस तरह से धांधली की शिकायतें आ रही हैं उससे बिहार के शैक्षणिक संस्थानों की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी कड़ी में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापक को फरमान जारी कर विद्यालय परिसर में मीडिया के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में जिस तरह से एक के बाद एक घोटाले की बात सामने आई हैं, ऐसे में मीडिया के प्रवेश पर रोक लगाना शिक्षा विभाग की मनमानी पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।
दरअसल, पूर्वी चंपारण (East Champaran) के चिरैया प्रखंड में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (Block Education Officer) ने क्षेत्र के सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक (Pricipal) को एक नोटिस भेजा है। नोटिस के अनुसार, चिरैया प्रखंडा के अंतर्गत सभी स्कूलों के प्रिंसिपल को निर्देश दिया गया है कि विद्यालय परिसर में किसी भी मीडिया को फोटो या वीडियो लेने की इजाजत नहीं होगी। मीडिया को स्कूल के अंदर जाने के लिए उन्हें प्रिंसिपल से इजाजत लेनी होगी। बिना इजाजत स्कूल परिसर में जाना मीडिया (Media Entry Prohibited) के लिए गैर कानून कहलाएगा। यह आदेश प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय के लिए जारी किया गया है।
पूर्वी चंपारण (East Champaran) के चिरैया प्रखंड (Chiraiya Block) के शिक्षा पदाधिकारी ने बिहार के शिक्षा अपर सह निदेशक गिरिवर दयाल सिंह द्वारा पत्रांक-11/विविध 118-08-2018 दिनांक-10.05.2018 के निर्देश का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई मीडिया द्वारा जबरन स्कूल परिसर में घुसने का प्रयास किया जाता है तो संबंधित प्रधानाध्यापक थाना में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बीईओ द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, किसी भई मीडिया के द्वारा फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग करना दण्डनीय अपराध होगा।