Begin typing your search above and press return to search.
बिहार

केन्द्र की अनलॉक-3 के गाइडलाइंस में कई पाबंदियां जोड़ बिहार में 16 अगस्त तक के लिए जारी हुआ आदेश

Janjwar Desk
31 July 2020 2:30 AM GMT
केन्द्र की अनलॉक-3 के गाइडलाइंस में कई पाबंदियां जोड़ बिहार में 16 अगस्त तक के लिए जारी हुआ आदेश
x

प्रतीकात्मक तस्वीर

बिहार में अभी लॉकडाउन-5 चल रहा है, जो 31 जुलाई तक लागू है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय के 29 जुलाई को जारी अनलॉक-3 के आदेश में कई पाबंदियां जोड़ कर बिहार सरकार द्वारा आदेश निर्गत किया गया है।

जनज्वार ब्यूरो, पटना। बिहार में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों और संक्रमण की चेन को तोड़ने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा जारी अनलॉक-3 के आदेश में कई पाबंदियां जोड़ी गईं हैं। बिहार में अभी लॉकडाउन-5 चल रहा है, जो 31 जुलाई तक लागू है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय के 29 जुलाई को जारी अनलॉक-3 के आदेश में कई पाबंदियां जोड़ कर बिहार सरकार द्वारा आदेश निर्गत किया गया है, जो 1 से 16 अगस्त तक लागू रहेगा।

1 से 16 अगस्त तक रहेंगी पाबंदियां

नोटिफिकेशन के मुताबिक, बिहार में ये पाबंदियां 1 अगस्त से 16 अगस्त तक रहेंगी। राज्य में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।सरकार द्वारा इसकी डिटेल गाइडलाइन भी जारी की गई है।

आवश्यक सेवाओं को छोड़ 50 फीसदी उपस्थिति के साथ चलेंगे अन्य ऑफिस

इसके दौरान पहले की तरह ही पाबंदियां लागू रहेंगी। आवश्यक सेवाओं वाले संस्थान और अस्पताल आदि खुले रहेंगे। लोगों के अनावश्यक घरों से निकलने पर पाबंदी रहेगी। निकलने के बाद वाजिब कारण बताना होगा। पुलिस, फायर ब्रिगेड, नगर निगम सहित अन्य कुछ पब्लिक सर्विस और कोरोना की रोकथाम, इलाज, सुरक्षा आदि से जुड़े विभागों को छोड़कर बाकी सरकारी विभाग और प्राइवेट संस्थान 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ चलाए जाएंगे।

नहीं खुलेंगे मॉल, प्रशासन दुकानों के समय करेगा निर्धारित

होटल, रेस्टोरेंट आदि खुलेंगे, पर होम डिलीवरी होगी, वहां बैठ कर खाने की इजाजत नहीं होगी।दुकानें खुलेंगी, पर मॉल नहीं खुलेंगे। जहां जरूरत होगी, वहां जिला प्रशासन दुकानों के खुलने का समय निर्धारित कर सकेगा।

नहीं चलेगी बसें, ऑटो और टैक्सियां चलेंगी

केंद्रीय गृह मंत्रालय के गाइडलाइन के अनुसार ट्रेन और हवाई जहाज पूर्व के लॉकडाउन की तरह चलते रहेंगे। मालवाहक वाहन भी पहले की तरह चलेंगे। ऑटो और टैक्सी राज्य भर में चलेंगी। बसें नहीं चलाई जाएंगी। आवश्यक सेवाओं और परमिटेड वाहनों को छोड़कर निजी वाहन नहीं चलेंगे। सरकारी महकमों के कर्मचारी ऑफिस पास दिखाकर कार्यालय जाने के लिए वाहनों का प्रयोग कर सकेंगे। निजी कर्मियों को भी घर से कार्यालय जाने के लिए ऑफिस आईकार्ड दिखाने पर वाहन के प्रयोग की अनुमति होगी।

सभी धार्मिक स्थल, पार्क बन्द रहेंगे

रात का कर्फ्यू जारी रहेगा।निर्माण कार्यों पर रोक नहीं रहेगा। कृषि कार्य भी जारी रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल बन्द रहेंगे। पार्क, जिम बन्द रहेंगे। सभी तरह की पब्लिक मीटिंग प्रतिबंधित रहेगी।

कोरोना मरीजों का आंकड़ा 48 हजार के पार

बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 48 हजार के पार हो गई है। इनमें 31673 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 285 लोगों की मौत हो गई है। बिहार में कोरोना से रिकवरी दर 65 फीसदी से थोड़ा ज्यादा है।

Next Story

विविध