Birbhum Violence : बीरभूम हिंसा मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया CBI जांच का आदेश, 7 अप्रैल को सौंपनी होगी रिपोर्ट
बीरभूम हिंसा मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया CBI जांच का आदेश
Birbhum Violence : कलकत्ता हाई कोर्ट (Kolkata High Court) ने आज शुक्रवार को पश्चिम बंगाल (West Bengal) के बीरभूम (Birbhum) जिले में हुई हिंसा की जांच सीबीआई से कराए जाने के आदेश दिए है। बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की उस मांग को ठुकरा दिया है, जिसमें बीरभूम हिंसा की जांच बंगाल पुलिस से ही कराए जाने की बात कही गई थी।
अदालत ने पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल (एजी) से कहा कि हमें अपने आदेश को रोकने के पीछे कोई वजह नजर नहीं आती है, इसलिए आपकी मांग ठुकराई जारी है। सीबीआई को अदालत ने आदेश दिया की जांच की रिपोर्ट 7 अप्रैल तक सौंप दें।
हिंसा में हुई थी 10 लोगों की मृत्यु
बता दें कि बीते 21 मार्च की रात पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोगातुई गांव में हिंसा और आगजनी हुई थी। सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस से जुड़े उप प्रधान भादू शेख की हत्या के बाद कुछ अराजक तत्वों ने बगातुई गांव में करीब दर्जन भर घरों को आग के हवाले कर दिया था। जिसमें 6 महिलाओं और 2 बच्चों समेत कुल 10 लोगों की जिंदा जलकर दुखद मृत्यु हो गई थी। बता दें कि कलकत्ता हाई कौर ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पश्चिम बंगाल पुलिस से 24 घंटे की भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब किया था और फोरेंसिक जांच के लिए दिल्ली सीएफएसएल की टीम को घटनास्थल से आवश्यक नमूने इकट्ठा करने का आदेश दिया था।
विपक्षी दल ने ममता सरकार को घेरा
बता दें कि बोगातुई गांव का दौरा करने के बाद आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई के जाएगी, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों। कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में नवनिर्मित विप्लवी भारत दीर्घा क वर्चुअली उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 'मैं इस हिंसक वारदात पर दुःख व्यक्त करता हूं, अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। केंद्र सरकार की तरफ से मैं राज्य से जल्द से जल्द सजा दिलवाने में जो भी मदद वह चाहेगी, उसे मुहैया कराई जाएगी। आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी।'