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नाबालिग से बलात्कार मामले में दोषी BJP MLA रामदुलार गोंड को 25 साल की सजा और 10 लाख जुर्माना, एक दशक बाद मिला युवती को न्याय

Janjwar Desk
15 Dec 2023 4:42 PM IST
नाबालिग से बलात्कार मामले में दोषी BJP MLA रामदुलार गोंड को 25 साल की सजा और 10 लाख जुर्माना, एक दशक बाद मिला युवती को न्याय
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दुष्कर्म का आरोपी होने के बावजूद भाजपा ने उसे विधायकी का टिकट दिया और 2022 में उसे सोनभद्र के दुद्धी क्षेत्र से विधायक चुन लिया गया। विधायक बनने के बाद रामदुलार गोंड लगातार कोर्ट की तारीखों में जाता और खुद को बचाने और निर्दोष साबित करने की पूरी कोशिश में लगे रहा...

Sonbhadra News : यूपी के सोनभद्र स्थित दुद्धी विधानसभा के विधायक रामदुलार गोंड (BJP MLA Ramdular gond) को आज कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाते हुए 10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है, कारण है नाबालिग युवती से रेप और न्याय मिलने में लगा पूरा एक दशक। जी हां, भाजपा विधायक रामदुलार गोंड के खिलाफ 4 नवंबर 2014 को उनके क्षेत्र में ही पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था कि वह लगभग एक साल से 15 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था। जब बच्ची के साथ यह ज्यादती हो रही थी तब भाजपा विधायक रामदुलार गोंड की पत्नी सुरतन देवी ग्राम प्रधान थी और प्रधानपति यानी बलात्कारी विधायक रामदुलार गोंड अपनी दबंग छवि के लिए कुख्यात था।

नाबालिग से लगातार अपनी ताकत के बल पर दुष्कर्म करने के लिए रामदुलार गोंड को पिछले दिनों कोर्ट ने दोषी करार दे दिया था, मगर सजा का ऐलान आज 15 दिसंबर को किया गया है। फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल कैद की सजा के अलावा 10 लाख रुपये जुर्माना भरने को कहा है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि यानी 10 लाख रुपए पीड़िता के पुनर्वास के लिए देने का ऐलान किया है।

जानकारी के मुताबिक रामदुलार गोंड अपनी दबंग छवि के चलते राजनीति में गया और लगातार अपनी ताकत बढ़ाता गया। दुष्कर्म का आरोपी होने के बावजूद भाजपा ने उसे विधायकी का टिकट दिया और 2022 में उसे सोनभद्र के दुद्धी क्षेत्र से विधायक चुन लिया गया। विधायक बनने के बाद रामदुलार गोंड लगातार कोर्ट की तारीखों में जाता और खुद को बचाने और निर्दोष साबित करने की पूरी कोशिश में लगे रहा, मगर 12 दिसंबर को एमपी-एमएलए कोर्ट अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ऐहसानुल्लाह खान की अदालत में सबूतों के आधार पर रामदुलार गोंड को नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

गौरतलब है कि दुद्धी विधानसभा के म्योरपुर थाना क्षेत्र की एक युवती के भाई ने पुलिस के पास तहरीर देते हुए आरोप लगाया था कि 4 नवंबर 2014 को शाम 7 बजे उसकी नाबालिग बहन रोती हुई घर पर आई और पूछने पर बताया कि प्रधान के पति रामदुलार गौड़ (वर्तमान में दुद्धी के बीजेपी विधायक हैं) ने कई बार हमारी बहन के साथ डरा—धमकाकर दुष्कर्म किया है। आज शौच जाते समय हमारी बहन के साथ दुष्कर्म किया है। पीड़ित परिवार की ओर से मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की और पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।

भाजपा विधायक को बलात्कार के जुर्म में 25 साल की सजा होने के बाद विधायकी खतरे में आ गयी है। माना जा रहा है कि रामदुलार गोंड की विधायक सदस्यता चली जायेगी, ऐसा इसलिए क्योंकि नियम है कि 2 या इससे ज्यादा वर्ष की सजा होने पर विधानसभा सदस्यों की विधायकी रद्द हो जाती है। कुछ समय पहले आजम खान और उमर अब्दुल्ला समेत कुछ अन्य की सदस्यता सजा होने के बाद रद्द की जा चुकी है।

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