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Bulandshahar violence पर बड़ा फैसला, बजरंग दल के योगेश समेत 36 के खिलाफ चलेगा राजद्रोह का मुकदमा

Janjwar Desk
17 March 2022 7:47 AM GMT
Bulandshahar violence पर बड़ा फैसला, बजरंग दल के योगेश समेत 36 के खिलाफ चलेगा राजद्रोह का मुकदमा
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Bulandshahar violence : एडीजे कोर्ट ने योगेश समेत सभी 36 आरोपियों पर राजद्रोह की धारा 124A तय करने के आदेश दिए हैं।

बुलंदशहर। चार साल पहले उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ( Bulandshahar Violence ) जिले के स्याना हिंसा प्रकरण में एडीजे कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे कोर्ट ( ADJ Court ) ने योगेश ( Yogesh Kumar ) समेत सभी 36 आरोपियों पर राजद्रोह ( Sedition Case ) की धारा 124A तय करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि बुलंदशहर जनपद के स्याना थाना क्षेत्र की चिंगरावटी चौकी के पास तीन दिसंबर 2018 को गो-अवशेष मिलने पर बजरंग दल ( Bajrang Dal ) ने रास्ता जाम कर के प्रदर्शन किया था।उग्र प्रदर्शन के दौरान आगजनी की घटना के साथ-साथ तत्कालीन थाना प्रभारी सुबोध सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

इस मामले में क्षेत्र के एक युवक सुमित की भी मौत हुई थी। घटना के बाद प्रकरण में एसआईटी ने 44 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें नंबर एक पर बजरंग दल के योगेश राज नामजद थे।

जेल में है योगेश राज

बुलंदशहर हिंसा ( Bulandshahar Violence ) के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। सभी आरोपियों में से पांच पर हत्या के आरोप में चार्ज शीट दाखिल की गई थी। शेष आरोपियों पर हत्या के प्रयास, बलवा, आगजनी, प्रदर्शन आदि धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई थी। मुख्य आरोपी और बजरंग दल का सदस्य योगेश राज हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर आ गया था।

वहीं शहीद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की पत्नी रजनी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि विचाराधीन प्रकरण में निश्चित समय में आरोपियों पर चार्जशीट व माजूद साक्ष्य के आधार पर आरोप तय किए जाएं। रजनी सिंह ने अदालत से गुहार लगाते हुए कहा था कि मुख्य आरोपी योगेश राज को राजनीतिक दबाव में पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी।

इसके बाद सर्वोच्च अदालत ने हाईकोर्ट की योगेश राज की जमानत याचिका को स्टे किया था। योगेश राज को एक एक सप्ताह में सरेंडर करने के आदेश दिया था। शीर्ष अदालत के आदेश पर योगेश राज ने सरेंडर किया और जेल में बंद है।

इस मामले में एडीजे 12th वनीता विमल ने अपने आदेश में कहा है कि चिंग रावटी चौकी के सामने हुई इस घटना में कानून व्यवस्था बिगड़ी थी। उग्र प्रदर्शनकारियों ने अराजकता फैलाने का काम किया और हिंसा को प्रोत्साहित किया था। इसलिए सभी 36 आरोपियों पर 124ए राष्ट्रद्रोह की धारा के तहत मुकदमा चलेगा।

बुलंदशहर के स्याना हिंसा मामले में विशेष शासकीय अध्यक्षत नियुक्त किए गए यशपाल सिंह राघव ने बताया कि 36 आरोपियों पर न्यायालय ने राजद्रोह का आरोप तय किया है। इन लोगों पर अब अन्य धाराओं के साथ राजद्रोह की धारा के तहत मुदमा चलेगा।

बजरंग दल कार्यकर्ता और मुख्य आरोपी योगेश राज के अधिवक्ता ब्रूनो भूषण का भी कहना है कि न्यायालय के आदेश के मुताबिक मामले में आगे की कोर्ट में अपील करेंगे।

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