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ITR Filing Last Date: नए साल के जश्न को छोड़ 31 दिसंबर तक पहले भरें इनकम टैक्स रिटर्न, आज नहीं भरा तो लगेगा इतना जुर्माना

Janjwar Desk
31 Dec 2021 11:18 PM IST
ITR Filing Last Date: नए साल के जश्न को छोड़ 31 दिसंबर तक पहले भरें इनकम टैक्स रिटर्न, आज नहीं भरा तो लगेगा इतना जुर्माना
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ITR Filing Last Date: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख नहीं बढ़ेगी। सरकार ने शुक्रवार को साफ किया कि उसका आयकर रिटर्न (ITR) भरने की समयसीमा बढ़ाने का कोई विचार नहीं है और इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 ही है।

ITR Filing Last Date: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख नहीं बढ़ेगी। सरकार ने शुक्रवार को साफ किया कि उसका आयकर रिटर्न (ITR) भरने की समयसीमा बढ़ाने का कोई विचार नहीं है और इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 ही है। रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने कहा कि ITR फाइल करने की आखिरी समयसीमा 31 दिसंबर है और यह बरकरार है। उन्होंने कहा कि इस बार भरे गए रिटर्न की संख्या बीते वर्ष के मुकाबले अधिक है।

दरअसल इससे पहले ऐसी खबरें आई थीं कि नए पोर्टल से जुड़ी कई दिक्कतों और अन्य वजहों के चलते पिछले साल के मुकाबले इस साल काफी कम संख्या में ही लोग ITR दाखिल कर पाए हैं। ऐसे में सरकार ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा सकती है।

रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा कि आज दोपहर 3 बजे तक कुल 5.62 करोड़ ITR दाखिल किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसमें से 20 लाख से ज्यादा ITR आज लोगों ने फाइल किए हैं और पिछले एक घंटे में 3.44 लाख ITR फाइल हुए हैं। बजाज ने कहा कि उन्हें रात के 12 बजे तक कम से कम 20-25 लाख और रिटर्न फाइल होने की उम्मीद है।

बजाज ने कहा "अगर 1 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए जाने बाकी होते, तो ITR भरने की समय सीमा बढ़ाने का मामला हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे में ITR फाइल करने की तारीख बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस संदेश के जरिए अन्य लोग भी अभी और तुरंत अपना रिटर्न दाखिल करेंगे।"

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