Delhi High court : डीडीए मुंडका में मरे दो कर्मचारियों के परिजनों को दे 10-10 लाख रुपए का मुआवजा
दिल्ली HC ने हाथ से सीवर की सफाई पर जताई चिंता, मुंडका में मरे 2 कर्मचारियों के परिजनों को डीडीए दे 10-10 लाख का मुआवजा
Manual Scavenging : हाल ही में पश्चिम दिल्ली के मुंडका ( Mundka ) इलाके में सीवर ( Sewer ) की सफाई के दौरान दम घुटने से मरे दो सफाई कर्मचारियों ( safai karamchari death ) के माले में दिल्ली हाईकोर्ट ( Delhi High Court ) ने बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाथ से सीवर की सफाई पर गंभीर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि मुंडका में सीवर की सफाई के दौरान मरे दो सफाई कर्मचारियों के परिजनों 10-10 लाख रुपका दिल्ली विकास प्राधिकरण ( DDA ) भुगतान करे। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने डीडीए से 30 दिनों के अंदर मृतक के पजिरनों को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ( Delhi High Court ) के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने अपने फैसले में भी कहा कि डीडीए मृतक कर्मचारियों के परिजनों के एक-एक सदस्य को एक्सग्रेसिया के आधार पर नियमानुसार नौकरी भी दे।
इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली जल बोर्ड की ओर से पेश वकील ने हाईकोर्ट ( Delhi High Court ) की पीठ को अवगत कराया था कि डीडीए न तो इस मामले में मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और न ही मृतक व्यक्तियों के कानूनी उत्तराधिकारी को नियुक्ति देने के लिए जिम्मेदार है। दिल्ली नगर निगम का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने भी इसी तरह की दलील दी कि निगम मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसके बावजूद हाईकोर्ट ने मृतक के पजिरनों को उचित मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी का हकदार माना है।
Manual Scavenging : बता दें कि मुंडका ( Mundka ) इलाके के सीवर में सफाई के दो सफाईकर्मियों की मौत हुई थी। काम के दौरान सफाईकर्मियों को जरूरी सुरक्षा मुहैया नहीं कराए गए थे। सफाईकर्मियों की मौत का मुद्दा कई दिनों तक सुर्खियों में रहा था। इस मामले में दिल्ली सरकार और डीडीए के उदासीन रवैये को देखते हुए हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार, डीडीए, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी किया था।