दिल्ली हाईकोर्ट ने सुदर्शन न्यूज के विवादित शो के प्रसारण पर लगाई रोक
91 रिटायर्ड अधिकारियों ने पत्र लिखकर गृहमंत्री अमित शाह से की अपील, सुदर्शन टीवी के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुदर्शन न्यूज के विवादित शो के प्रसारण पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों की अपील पर यह रोक लगाई है। बता दें कि सुदर्शन न्यूज ने गुरुवार 27 अगस्त को अपने एक कार्यक्रम का प्रोमो जारी किया था जिसमें वह 'नौकरशाही में मुसलमानों की घुसपैठ के षडयंत्र का बड़ा खुलासा' करने का दावा करते हुए नजर आ रहे थे।
न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल पीठ ने एक तत्काल सुनवाई में स्थगन आदेश पारित किया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट शादान फरसाट ने सुदर्शन न्यूज पर "बिंदास बोल" नामक कार्यक्रम के प्रस्तावित प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे आज रात 8 बजे प्रसारित किया जाना था, जिसमें कथित रूप से जामिया मिल्लिया इस्लामिया, इसके पूर्व छात्र और बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ घृणा, हमला और भड़काने वाली सामग्री शामिल है।
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उन्होंने पत्रकार सुरेश चव्हाणके द्वारा शो के ट्रेलर को देखा है, जिसमें चव्हाणके खुलेआम जामिया मिल्लिया इस्लामिया और मुस्लिम समुदाय के छात्रों के खिलाफ अभद्र भाषा और मानहानि में लिप्त हैं।
याचिकाकर्ताओं की ओर से शो के उन दावों को प्रस्तुत किया गया जिसमें कहा गया था कि सिविल सेवा परीक्षा 2020 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों की सफलता "मुसलमानों द्वारा सिविल सेवा को समाप्त करने की साजिश" का प्रतिनिधित्व करती है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से दावा प्रस्तुत किया गया था कि चव्हाणके ने खुले तौर पर गैर-मुस्लिम दर्शकों को अपने लक्ष्य से भड़का कर कहा था कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जिहादी या आतंकवादी जल्द ही कलेक्टर और सचिव की तरह सत्ता और सत्ता के पदों पर आसीन होंगे।
याचिकाकर्ताओं ने शो का विरोध जताते हुए कहा, 'अगर प्रस्तावित प्रसारण को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है तो याचिकाकर्ताओं की सुरक्षा के साथ-साथ अन्य छात्रों और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पूर्व छात्रों के साथ -साथ 2020 में सिविल सेवा परीक्षा पास करने वालों के लिए स्पष्ट रूप से एक खतरा पेश होगा।'