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पिछले 2 सालों में 48 लोगों ने भारत छोड़कर क्यों की पाकिस्तान की नागरिकता हासिल?

Janjwar Desk
3 Aug 2022 8:30 AM IST
पिछले 2 सालों में 48 लोगों ने भारत छोड़कर क्यों की पाकिस्तान की नागरिकता हासिल?
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2021 में 41 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़कर पाकिस्तान की नागरिकता हासिल कर ली. वहीं 2020 में 7 लोगों ने पाकिस्तान की नागरिकता हासिल की थी....

नई दिल्ली: पिछले दिनों लोकसभा में जानकारी देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया था कि पिछले तीन वर्षों में तकरीबन में 4 लाख हिंदुस्तानी लोगों हिंदुस्तान छोड़ दिया और दूसरे देशों में जाकर वहां की शहरियत ले ली. देश की शहरियत छोड़कर जाने वालों में सबसे ज्यादा लोग अमेरिका गए हैं. गृह राज्य मंत्री ने यह आंकड़े तब पेश किए जब सांसद हाजी फजलुर रहमान ने इससे संबंधित सवाल पूछा था. हैरानी तब हुई जब उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि कुछ लोगों ने पाकिस्तान में जाकर भी पनाह ली है.

गृह राज्य मंत्री की तरफ से पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 से 2021 के दौरान हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की तादाद 3,92,643 थी. यानी इन तीन वर्षों में लगभग 4 लाख लोग हिंदुस्तान छोड़ चुके हैं. अलग-अलग वर्षों की बात करें तो 2019 में 1,44,017, साल 2020 में 2020 में 85,256 और 2021 में 1,63,370 लोगों ने भारत छोड़ दिया. इन 3 लाख 92 हजार लोगों में से 1,70,795 भारतीयों को अमेरिका की पनाह ली है.

वहीं अगर दूसरे नंबर की बात करें तो अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का नंबर आता है. पिछले तीन सालों में हिंदुस्तान छोड़कर जाने वाले 58,391 लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल की, वहीं तीसरे नंबर पर कनाडा आता है. जहां तकरीबन 64,071 हिंदुस्तानी जाकर बसे हैं.

2 वर्षों में पाकिस्तान गए 48 हिंदुस्तानी

हैरानी तब और ज्यादा होने लगती है जब मंत्री जी आंकड़े पेश कर रहे थे और बताया कि 2021 में 41 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़कर पाकिस्तान की नागरिकता हासिल कर ली. वहीं 2020 में 7 लोगों ने पाकिस्तान की नागरिकता हासिल की थी. हालांकि उनके हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जाने के पीछे की वजह का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है.

क्या कहता है कानून

बता दें कि हिंदुस्तान किसी भी शहरी पर किसी का तरह का दबाव नहीं बनाता है. अगर कोई देश छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल करना चाहता है तो ये उसका खुद का फैसला होता है. हालांकि वो हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए. यानी उस पर किसी भी तरह की लेन देन या किसी भी तरह का केस ना चल रहा हो. यहां सबसे अहम बात यह है कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल करना चाहते हैं तो आपकी हिंदुस्तान की नागरिकता खत्म हो जाएगी.

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