Jhansi Crime News : दुष्कर्म के बाद परिजनों को भेजी अश्लील फोटो, मांगे लाखों रुपए, कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर कही ये बड़ी बात
दुष्कर्म के बाद परिजनों को भेजी अश्लील फोटो, मांगे लाखों रुपए, कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर कही ये बड़ी बात
Jhansi Crime News : उत्तर प्रदेश में एक दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज करते हुए बड़ी टिप्पणी की है| बता दें कि रेप के आरोपी ने झांसी में शादी शुदा होते हुए भी एक लड़की को प्यार में फंसा कर शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए और लड़की की अश्लील फोटो और वीडियो भी बनाए| जिसके बाद आरोपी ने लड़की की अश्लील फोटो और वीडियो को उसके पिता- भाई और बहन को भेज कर पांच लाख रुपए की मांग की थी| आरोपी की ओर से दाखिल जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज करते हुए बड़ी बात कही है|
अदालत की अहम टिप्पणी
बता दें कि रेप के बाद परिजनों को अश्लील फोटो और वीडियो भेजने वाले आरोपी की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि आरोपी पर पीड़िता के साथ अत्यंत गंभीर प्रकृति का अपराध करने का आरोप है| यदि उसे जमानत दी, तो समाज पर विपरीत असर पड़ने की घोर संभावना है। इसलिए आरोपी की जमानत याचिका खारिज की जाती है।
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी पर लगाई थी रेप की धारा
बता दें कि झांसी की एक लड़की की फोन पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर के शताब्दीपुरम निवासी कमलेश परिहार पुत्र सीताराम परिहार से जान पहचान हुई थी। बता दें कि आरोपी कमलेश शादीशुदा है। उसने झांसा देकर डरा धमका कर लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके अलावा आपत्तिजनक अश्लील वीडियो और फोटो खींच ली थी। जिसके बाद 28 नवंबर 2021 को कमलेश ने उसके मोबाइल पर अश्लील फोटो भेजे और वायरल करने की धमकी दी।
परिजनों को फोटो भेज की पैसों की डिमांड
पीड़िता को उसकी अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने के बाद आरोपी ने उसके पिता-भाई और बहन के मोबाइल पर वीडियो और फोटो भेजकर पांच लाख रुपए की मांग की। जिसके बाद आरोपी ने परिजनों को भी ब्लैकमेल करते हुए अश्लील फोटो वायरल करने और जान से मारने की धमकी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीड़िता ने नबाबाद थाना में केस दर्ज करवाया था। बता दें कि इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप और आईटी एक्ट की धारा जोड़ी थी।
आरोपी की जमानत याचिका खारिज
बता दें कि आरोपी कमलेश ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। जिसे अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम सहित रेप) नितेंद्र कुमार की अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।