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झारखंड

Jharkhand High Court का ऐतिहासिक फैसला, Oraon जाति की महिलाओं का भी पैतृक संपत्ति पर समान हक

Janjwar Desk
24 April 2022 7:39 AM GMT
Jharkhand High Court का ऐतिहासिक फैसला, Oraon जाति की महिलाओं का भी पैतृक संपत्ति पर समान हक
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झारखंड हाईकोर्ट ( Jharkhand High court ) ने उरांव ( Oraon ) जनजाति की महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति में समान हक मिलेगा। पुत्रियों को भी पुत्र के समान पैतृक संपत्ति पर हक है।

रांची। झारखंड में उरांव ( Oraon women ) जनजाति की महिलाओं को पैतृक संपत्ति ( Ancestral Property) में समान अधिकार के मामले में वहां की हाईकोर्ट ( Jharkhand High Court ) ने ऐतिहासिक फैसला ( Historical Decision ) सुनाया है। झारखंड हाईकोर्ट ( Jharkhand High court ) की जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने सेकेंड अपील की याचिका पर सुनवाई के बाद अपने फैसले में माना है कि उरांव ( Oraon Women ) जनजाति की महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति ( Ancestral Property ) में समान हक मिलेगा। पुत्रियों को भी पुत्र के समान पैतृक संपत्ति पर हक है।

झारखंड हाईकोर्ट ( Jharkhand High Court ) में अपील याचिका की सुनवाई के दौरान विपक्ष के लोग उरांव जनजाति का ऐसा कोई रीति-रिवाज व परंपरा साबित करने में विफल रहे, जिसके तहत पैतृक संपत्ति के हक से पुत्रियों को वंचित किया जा सके।

इसके साथ ही रांची हाईकोर्ट ( Ranchi High Court ) ने अपील याचिका को स्वीकार कर लिया और निचली अदालत और प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया। 24 फरवरी, 2022 को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ( Jharkhand High court ) ने 22 अप्रैल को उरांव जनजाति की महिलाओं के पक्ष में यह फैसला सुनाया है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राहुल गुप्ता ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति पर हक मिलेगा, क्योंकि प्रतिवादी उरांव जनजति के कस्टम को साबित नहीं कर पा रहे हैं। बता दें कि प्रार्थी आरा महिलौंग निवासी प्रभा मिंज ने अपील याचिका दायर की थी।


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