Jignesh Mevani News: जिग्नेश मेवानी की जमानत याचिका खारिज, इतने दिनों की पुलिस हिरासत में भेजे गए
Jignesh Mevani News: जिग्नेश मेवानी की जमानत याचिका खारिज, इतने दिनों की पुलिस हिरासत में भेजे गए (file photo)
Jignesh Mevani News: असम के बारपेटा जिले की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी (Jignesh Mevani) की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. इससे पहले कोकराझार की एक अदालत ने सोमवार को विधायक को जमानत दे दी थी. मेवाणी को एक लोक सेवक पर हमला करने सहित विभिन्न आरोपों के तहत बारपेटा में दायर एक नए मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था. मेवाणी के वकील ने अंगशुमान बोरा ने बताया कि वह अब अगले कुछ दिनों में उच्च मंच पर जमानत अर्जी पेश करेंगे.
बता दें कि, इस मामले में मेवानी पर आरोप है कि, उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ गुवाहाटी हवाई अड्डे से कोकराझार जा रही महिला अधिकारी के साथ कथित तौर पर मारपीट की थी. जिसके लिए विधायक मेवाणी पर आईपीसी की धारा 294 (सार्वजनिक रूप से अश्लील शब्द बोलना), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 353 (कर्तव्य के निष्पादन में एक लोक सेवक पर हमला करना) और 354 (एक महिला का शील भंग करने के इरादे से आपराधिक बल का उपयोग करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
उल्लेखनीय है कि, इससे पहले सोमवार को कोकराझार जिले के एक अन्य मामले में जमानत पर रिहा होने के तुरंत बाद ही उन्हें इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया. गुजरात के निर्दलीय विधायक मेवाणी को 19 अप्रैल को गुजरात के पालनपुर शहर से पहली बार गिरफ्तार किया गया था. जिस पर, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्वीट करने के आरोप में असम के कोकराझार लाया गया था.