Nithari Kand : सुरेंद्र कोली निठारी कांड के एक मामले में हुआ बरी, 12 मामलों में हुई थी फांसी की सजा
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Nithari Kand : नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार 7 जनवरी को सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया है। बता दें कि इससे पहले 12 मामलों में सीबीआई कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई थी। बता दें कि एक बच्चे के अपरहण और हत्या के मामले में सीबीआई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया है।
सुरेंद्र कोली के खिलाफ 17 मामले दर्ज
बता दें कि कोर्ट के इस आदेश के बाद भी सुरेंद्र कोली को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। सुरेंद्र कोली के खिलाफ 17 मामले दर्ज किए गए थे। सुरेंद्र कोली के सहयोगी मोनिंदर सिंह पंढेर को पिछले साल जनवरी में बड़ी कर दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में कोर्ट अब 16 जनवरी को सुरेंद्र कोली को सजा सुनाएगा। बता दें कि मोनिंदर सिंह पंढेर पर 6 मामला दर्ज है। सुरेंद्र कोली को अब तक 12 मामलों में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी हैं। वही मोनिंदर सिंह पंढेर को तीन मामलों में बरी किया जा चुका है।
ऐसे हुआ था मामले का खुलासा
बता दें कि 16 जनवरी 2021 को 12वें केस में सुरेंद्र कोली को दोषी करार दिया गया था। निठारी कांड का खुलासा 7 मई 2006 को लापता लड़की पायल के वजह हुआ था। मामलों में साक्ष्यों की कमी के कारण मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी कर दिया गया।
बता दें कि मेरठ जेल में सुरेंद्र कोली को 9 सितंबर 2014 में फांसी दी जानी थी। सुरेंद्र कोली को मेरठ जेल की एक हाई सिक्योरिटी वाली बैरक में रखा गया था। फांसी देने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। वहीं इस बीच सुरेंद्र कॉलेज की फांसी पर रोक से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जेल प्रशासन को तड़के करीब 4:00 बजे मेरठ के डीएम के जरिए मिला था। बता दें कि इस बात की जानकारी खुद तत्कालीन वरिष्ठ जेल अधीक्षक मोहम्मद हुसैन मुस्तफा ने दी थी।