Piyush Jain Bail : इत्र कारोबारी पियूष जैन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सोना तस्करी मामले में मिली जमानत
Piyush Jain Bail : इत्र कारोबारी पियूष जैन को इलाहबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सोना तस्करी मामले में मिली जमानत
Piyush Jain Bail : उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh News ) के इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Allahbad High Court ) ने कन्नौज ( Kannauj ) के इत्र कारोबारी पीयूष जैन ( Piyush Jain ) की करोड़ों रुपये की सोने की तस्करी के आरोप में सशर्त जमानत ( Piyush Jain Bail ) स्वीकार कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने आज बुधवार ( 27 जुलाई ) को दिया है। हाई कोर्ट ने कस्टम एक्ट की धारा 135 के तहत लखनऊ के डीआरआई थाने में दर्ज मामले में दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था, जो बुधवार को सुनाया गया।
पियूष जैन की इंडस्ट्री में छापेमारी
कानपुर नगर के स्पेशल सीजेएम के यहां दाखिल परिवाद के अनुसार डायरेक्टर जनरल जीएसटी अहमदाबाद की यूनिट ने कन्नौज में जैन स्ट्रीट स्थित पीयूष जैन के इंडस्ट्री में छापा मारकर विदेशी मार्क की 32 सोने की छड़ बरामद की। 24 कैरेट गोल्ड से बनी 23 किग्रा वजनी इन छड़ों की कीमत 196.57 करोड़ आंकी गई।
विदेशी सोने की तस्करी में शामिल होने का कोई साक्ष्य नहीं
आरोप है कि पीयूष जैन इनकी कोई रसीद नहीं दिखा सके। जांच के बाद स्पेशल सीजेएम कानपुर नगर की अदालत में परिवाद दाखिल किया गया। जमानत के समर्थन में कहा गया कि याची के विरुद्ध विदेशी सोने की तस्करी में शामिल होने का कोई साक्ष्य नहीं है
सोना बरामदगी का कोई भी स्थानीय गवाह नहीं
सोना बरामदगी का कोई स्थानीय गवाह भी नहीं है और केवल विदेशी मार्क होने से यह नहीं कहा जा सकता है कि सोना तस्करी का है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पासपोर्ट जमा करने, ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बगैर देश न छोड़ने, साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने आदि की शर्तों पर जमानत मंजूर कर ली।
कानपूर कोर्ट में नहीं मिली थी पियूष जैन को जमानत
बता दें कि छापेमारी में 280 करोड़ रुपयों के अलावा 23 किलो सोना बरामदगी के मामले में इत्र कारोबारी पियूष जैन जेल में था। विधानसभा चुनाव के दरमियान कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर स्थित घर पर छापेमारी हुई थी। कानपुर कोर्ट में जब पियूष जैन को जमानत नहीं मिली तो हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।