Prophet Mohammad Row : नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी का आदेश देने से इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
Prophet Mohammad Row : नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी का आदेश देने से इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
Prophet Mohammad Row : पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को खारिज कर दिया है। इससे नूपुर शर्मा को बड़ी राहत मिल गई है। बता दें कि नूपुर शर्मा के खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज किए गए हैं। इन सभी को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है।
नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने और गिरफ्तारी की मांग
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि वह अधिकारियों को मुस्लिमों की भावनाएं आहत करने के आरोप में नूपुर के खिलाफ कार्रवाई करने और गिरफ्तारी का आदेश दे। पैगंबर के खिलाफ नूपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर देश-विदेश में भारी बवाल मचा था। नूपुर का समर्थन करने पर उदयपुर व औरंगाबाद में हत्या के मामले भी सामने आए। देश के कुछ हिस्सों में उपद्रव भी हुए थे। नूपुर को जान से मारने की धमकियां दी गईं।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका
मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अगुवाई वाली पीठ ने नूपुर शर्मा के खिलाफ दायर याचिका को याचिकाकर्ता को वापस लेने को कहा। पीठ ने कहा कि यह बहुत ही सरल अहानिकर लगता है, लेकिन असल में इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। हमारा सुझाव है कि याचिका वापस ले ली जाए। इसके बाद याचिकाकर्ता की सहमति से याचिका को वापस लेते हुए खारिज मानने का फैसला किया गया।
नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की थी विवादित टिप्पणी
बता दें, 26 मार्च को एक टीवी चैनल पर पैगंबर के बारे में नूपुर शर्मा की टिप्पणियों से विवाद की शुरुआत हुई थी। कई मुस्लिम देशों ने भी विरोध दर्ज कराया था। इसके बाद सरकार ने इस संबंध में एक बयान जारी किया था। भाजपा ने भी नूपुर शर्मा की टिप्पणियों से खुद को अलग करते हुए उसे पार्टी से निलंबित कर दिया था।