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क्रिश्चियन साध्वी के दुष्कर्म के आरोपी पादरी ने किया केरल के कोर्ट में सरेंडर, थोड़ी देर में ही मिल गयी जमानत

Janjwar Desk
8 Aug 2020 2:30 AM GMT
क्रिश्चियन साध्वी के दुष्कर्म के आरोपी पादरी ने किया केरल के कोर्ट में सरेंडर, थोड़ी देर में ही मिल गयी जमानत
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आरोपी पादरी शुक्रवार को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए, जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई और उनसे कहा गया कि जब तक आरोप-पत्र नहीं पढ़ा जाएगा वह 13 अगस्त तक कोट्टायम से बाहर नहीं जाएंगे...

तिरुव। जालांधर के पूर्व बिशप फ्रैको मुलक्कल शुक्रवार को यहां एक अदालत में पेश हुए और केरल नन दुष्कर्म मामले में जमानत मिल गई। मुलक्कल ने इसके पहले मामले से बरी करने की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे दो दिनों पूर्व खारिज कर दिया गया था।

कोट्टायम के अतिरिक्त सत्र अदालत ने पिछले महीने उनके खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी किया था और मामले में पूर्व में उन्हें दी गई जमानत रद्द कर दी थी, क्योंकि वह मामले में आरोप-पत्र को सुनने के लिए अदालत में पेश नहीं हुए थे।

लेकिन मुलक्कल शुक्रवार को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए, जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई और उनसे कहा गया कि वह 13 अगस्त तक कोट्टायम से नहीं जाएंगे, जब आरोप-पत्र पढ़ा जाएगा।

पूर्व बिशप ने अदालत को सूचित किया कि कोविड पाजिटिव होने के कारण वह पिछले महीने अदालत में उपस्थित नहीं हो पाए थे। मार्च में एक अदालत ने यहां यौन उत्पीड़न मामले में मुलक्कल द्वारा दाखिल डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां से भी उनके अनुरोध को खारिज कर दिया गया।

मुलक्कल को 21 सितंबर, 2018 को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, और 16 अक्टूबर, 2018 को उन्हें जमानत मिल गई थी। केरल पुलिस ने उनके खिलाफ 1,400 पृष्ठों का आरोप-पत्र दाखिल किया है।

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