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उत्तर प्रदेश

यूपी: ट्रस्ट की जमीन को लेकर फर्जीवाड़ा, ADG समेत 30 लोगों पर मुकदमा-रिटायर्ड जज भी शामिल

Janjwar Desk
6 Jan 2021 11:34 AM GMT
यूपी: ट्रस्ट की जमीन को लेकर फर्जीवाड़ा, ADG समेत 30 लोगों पर मुकदमा-रिटायर्ड जज भी शामिल
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आईएएसएस ट्रस्ट के खाते से अवैध तरीके से 2 करोड़ रुपये निकाल लिए गए और पांचली में ही छह एकड़ जमीन घनश्याम अग्रवाल के नाम पर खरीदी गई, जो इस ट्रस्ट में खाता संचालक हैं....

जनज्वार, मेरठ। यूपी के मेरठ में बागपत रोड स्थित एक आश्रम के विवाद में सीतापुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के एडीजी समेत 30 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इन लोगों पर अवैध तरीके से भूमि खरीद को लेकर धोखाधड़ी के मामले में सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है।

जानकारी के मुताबिक पांचली गांव में राम चरितमानस का प्रचार प्रसार करने वाले बदरी नारायण सेवा ग्राम की संचालन समिति के पैसों से निजी व्यक्ति के नाम पर भूमि खरीदे जाने के विवाद को लेकर यह कार्रवाई हुई है।

इस फर्जीवाड़े में सीतापुर पीटीसी में तैनात एडीजी राजा श्रीवास्तव और उनके रिश्तेदार, एक रिटायर्ड जिला जज, गुजरात व गाजियाबाद के कई बिल्डर और ट्रस्ट से जुड़े कई लोग शामिल बताये जा रहे हैं।

गौरतलब है कि जनपद बागपत रोड में पांचली गांव स्थित बदरी नरायण सेवा ग्राम रामचरित मानस का प्रचार-प्रसार विदेशों तक करने का कार्य किया जाता है। इसका संचालन मानस साधना मंडल ट्रस्ट करती है। ट्रस्टी कृष्णानंद कुमार का आरोप है कि साधना मंडल की सिस्टर ट्रस्ट 1994 में बरेली रजिस्ट्रार कार्यालय में आईएएसएस नाम से पंजीकृत हुई थी। अवैध रूप से इसकी सप्लीमेंट्री ट्रस्ट मेरठ में वर्ष 2016 में पंजीकृत कराई गई, जबकि यह भी बरेली में पंजीकृत होनी चाहिए थी।

आरोप है कि आईएएसएस ट्रस्ट के खाते से अवैध तरीके से 2 करोड़ रुपये निकाल लिए गए और पांचली में ही छह एकड़ जमीन घनश्याम अग्रवाल के नाम पर खरीदी गई, जो इस ट्रस्ट में खाता संचालक हैं। कृष्णानंद कुमार का कहना है कि ट्रस्ट के पैसे से निजी व्यक्ति के नाम पर जमीन नहीं खरीदी जा सकती। ट्रस्टी ने इस बात को लेकर पिछले दिनों मेरठ पुलिस में शिकायत की थी जिसके बाद कार्रवाई न होने पर एसीजेएम-5 की अदालत में केस फ़ाइल किया गया।

मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने 15 दिसंबर को एफआईआर का आदेश दिया था, जिसके बाद 29 दिसंबर को मेरठ के थाना सिविल लाइन में 30 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी/420/467/468/469/470/471/406, 379/342 में मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपियों में सीतापुर पीटीसी में तैनात एडीजी राजा श्रीवास्तव और उनके रिश्तेदार, एक रिटायर्ड जिला जज, गुजरात व गाजियाबाद के कई बिल्डर व ट्रस्ट से जुड़े कई लोग शामिल हैं।

शिकायत में कहा गया है कि ट्रस्ट के पैसे से निजी व्यक्ति के नाम पर जमीन खरीदी गई। कहा गया है कि सप्लीमेंट्री ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन अवैध तरीके से हुआ है। अवैध रूप से डीड बनाकर करोड़ों की संपत्ति हड़पी गई। एसएसपी मेरठ अजय साहनी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर 30 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। इसकी जांच कराई जा रही है।

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