Begin typing your search above and press return to search.
उत्तर प्रदेश

UP : बेटियों को उत्तेजक दवा खिलाकर समलैंगिक संबंध बनाती थी सौतेली मां, FACEBOOK पर प्रेमजाल में की थी चौथी शादी

Janjwar Desk
7 Sep 2020 12:22 PM GMT
UP : बेटियों को उत्तेजक दवा खिलाकर समलैंगिक संबंध बनाती थी सौतेली मां, FACEBOOK पर प्रेमजाल में की थी चौथी शादी
x
अलीगढ़ में एक ऐसा मामला सामने आया है कि जिसने सुना वह हैरान रह गया. पहली पत्नी की मौत के बाद 46 वर्षीय व्यक्ति का प्रेम विवाह पूरे परिवार को भारी पड़ गया. यह प्रेम फेसबुक के जरिए परवान चढ़ा था.

जनज्वार। अलीगढ़ में एक ऐसा मामला सामने आया है कि जिसने सुना वह हैरान रह गया. पहली पत्नी की मौत के बाद 46 वर्षीय व्यक्ति का प्रेम विवाह पूरे परिवार को भारी पड़ गया. यह प्रेम फेसबुक के जरिए परवान चढ़ा था. दूसरी पत्नी समलैंगिक निकली. वह पहली पत्नी से हुई तीन बेटियों (एक बालिग, दो नाबालिग) को उत्तेजक दवाएं खिलाकर उनसे शारीरिक संबंध बनाने लगी. बालिग बेटी की शिकायत पर एक सप्ताह पूर्व महिला थाने में आरोपी सौतेली मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ. जांच के बाद दो दिन पूर्व महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. महिला थाने के इतिहास में यह पहला मुकदमा है जब एक स्त्री पर दूसरी स्त्री के साथ छेड़खानी करने में मुकदमा दर्ज हुआ है.

घर वालों को देती थी नींद की गोलियां

दरअसल सासनी गेट थाना क्षेत्र की रहने वाली 19 वर्षीय बीएससी छात्रा द्वारा दर्ज कराए मुकदमे के मुताबिक उसके दो नाबालिग बहनें और एक भाई हैं. उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं. 13 फरवरी 2019 को मां के देहांत के बाद फेसबुक पर पिता की एक फरवरी 2020 को गांधी पार्क थाना क्षेत्र की 45 वर्षीय महिला से दोस्ती हुई. दोस्ती प्यार में बदली तो परिवार उक्त महिला से शादी कराने के लिए मान गया. 14 फरवरी 2020 को वैलेंटाइन डे के दिन दोनों की मंदिर में शादी करा दी गई. वह महिला खुद को नर्स बताती है. उसने परिवार के सभी लोगों को रात के खाने के बाद दवा की गोलियां यह कहकर खिलाना शुरू कर दिया कि यह स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं. इस गोली को खाकर पिता, दादा-दादी गहरी नींद में सो जाते थे, जबकि उसे व उसकी बहनों को गोलियां खाने के बाद उत्तेजना होती थी.

इसका फायदा उठाकर वह महिला तीनों बहनों के साथ अश्लील हरकतें कर शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगी. वह अश्लील फिल्में व चित्र भी दिखाती. कई बार इसका विरोध किया तो वह डराने धमकाने लगी. यह बातें पिता व दादा को बताईं तो महिला उनसे पैसे मांगने लगी. पिता ने मना किया तो वह उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगी. इस पर पीड़िता ने सौतेली मां के चुंगल से निकल कर पहले सासनी गेट थाने और बाद में पिछले सप्ताह एसएसपी दफ्तर में तहरीर दी. इसकी जांच महिला थाने को सौंपी गई.

महिला ने की हैं चार शादियां

पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी महिला के खिलाफ छेड़खानी की धारा 354 व पॉक्सो एक्ट की धारा 7 व 8 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था. आरोपी महिला की ये चौथी शादी है. आरोपी महिला से पूछताछ में जानकारी मिली कि उसकी पहली शादी दिल्ली के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ हुई थी. 2005 में उस व्यक्ति की अलीगढ़ के क्वार्सी थाना क्षेत्र में मौत हो गई. इस मामले में धारा 302 में मुकदमा दर्ज हुआ. हत्या के आरोप में इस महिला सहित दो अन्य लोग नामजद हुए. यह महिला जेल भी गई. बाद में विवेचना के दौरान मुकदमा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की धारा 306 में तबदील हो गया. मामला अभी कोर्ट मे लंबित है. हाईकोर्ट से जमानत पाने के बाद महिला ने छेरत निवासी व्यक्ति से दूसरी शादी की. बाद में उसे छोड़ दिया. इसके बाद तीसरी शादी जलालपुर के एक व्यक्ति से की. उसे भी शादी के कुछ समय बाद छोड़ दिया. इसके बाद उसने चौथी शादी सासनी गेट के इस व्यक्ति के साथ रचाई. महिला इतनी शातिर है कि उसने 14 दिन में इस व्यक्ति को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया और शादी रचा ली. चार शादियां होने के बाद भी इसकी अपनी कोई संतान नहीं है. गांधी पार्क के द्वारिका पुरी स्थित जिस मकान से महिला को गिरफ्तार किया गया. वह उसने अपने भाई का बताया है.

पूरे मामले पर हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे ने बताया कि ये महिला उनके घर मां बनकर आई. उन्होंने बताया कि महिला बच्चों का शारीरिक शोषण करती थी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर जांच हो तो बड़े रैकेट का पर्दाफाश हो सकता है. वहीं, आरोपी महिला लक्ष्मी खुद को निर्दोष बता रही है और उल्टे घरवालों पर आरोप लगा रही है.

पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया मामला पुलिस क्षेत्राधिकारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि मामला हमारे संज्ञान में आया है. बालिग लड़की ने बताया कि उसकी सौतेली मां द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है. उनके द्वारा गलत काम करने के लिए दबाव डाला जा रहा है. बच्ची की तरफ से ऐसी तहरीर मिली है, उस पर तत्काल कार्रवाई की है. कार्रवाई करते हुए उनके बयान मजिस्ट्रेट के सामने कराए. उसके आधार पर जांच की गई और आरोपी महिला को जेल भेज दिया है. इसमें धारा 354 व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.

Janjwar Desk

Janjwar Desk

    Next Story

    विविध