Haldwani News: हल्द्वानी में अग्निपथ का विरोध कर रहे युवाओं पर मुकदमा दर्ज
Haldwani News: केन्द्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे बेरोजगार युवा अपनी पीठ पर पुलिस की लाठियों के झेलने के बाद अब अपराधिक मुकदमों में भी अदालती फेरे लगाएंगे। हल्द्वानी में बीते रोज़ शुक्रवार को केंद्र की अग्निपथ स्कीम का विरोध करना 400 युवाओं को भारी पड़ गया है। पुलिस ने सैंकड़ों अज्ञात लड़कों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। सेना भर्ती की तैयारी कर रहे इन युवाओं को विरोध-प्रदर्शन की एवज में जिन धाराओं के तहत कोर्ट के चक्कर लगाने हैं, उनमें भारतीय दण्ड संहिता की 147, 149, 332, 342, 353, 427, 404 व 7 क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंट) एक्ट जैसी धाराएं शामिल हैं।
बता दे कि शुक्रवार को हल्द्वानी में सेना में भरती की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवाओं पर us समय बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया था जब यह युवक केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे थे। घेर-घेरकर पीटे गए इन युवाओं को मीडिया हलकों में हल्का लाठीचार्ज बताया गया था। इस लाठीचार्ज की प्रदेशव्यापी निंदा होने के बाद चौतरफा आलोचनाओं से घिरी पुलिस ने आंदोलनकारी युवाओं के ही खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
कोतवाल हरेंद्र चौधरी की ओर से दर्ज कराए गए इस मुकदमे में लिखा गया है कि बीते शुक्रवार को जब पुलिस एवं प्रशासन की टीम विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत रामलीला मैदान हल्द्वानी पर पहुँचे तो वहाँ पर 100 से 150 युवकों का गुट मुख्य सड़क की ओर आ रहा था। जिसे मौके पर ओके होटल के समीप रोककर समझाने का प्रयास किया गया।
तो उनमे से एक गुट उग्र होकर मटर गली से होते हुये वर्कशाँप लाईन की ओर चले गया। जिनके साथ-साथ पुलिस व प्रशासन भी पीछे-पीछे गया। तिकोनियाँ पर पहुँचकर युवकों का गुट जो संख्या में अब 300 से 400 के लगभग हो गया था के द्वारा नैनीताल मुख्य राजमार्ग में जाम लगा दिया। जिससे मुख्य मार्ग पर आने-जाने वाले आम राहगीर, एम्बुलेंस, मरीजों व उनके तीमारदारों का रास्ता अवरूद्व हो गया।
इस दौरान भीड़ द्वारा वहाँ पर मौजूद सरकारी सम्पत्ति गमले, सरकारी वाहन को नुकसान पहुँचाया गया एवं आने जाने वाले राहगीरों से अभद्रता की गयी। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारीयों व कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की की गयी, जिससे पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों के चोटे भी आयी। प्रदर्शनकारियो द्वारा छोटे-छोटे गुटों में बांटकर नैनीताल रोड मुख्यमार्ग, वर्कशाप लाईन, नवाबी रोड, ठण्डी सड़क आदि की ओर भाग दौड़कर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए अफरा-तफरी मचाते हुए भय का महौल उत्पन्न किया गया, जिससे व्यापारियों द्वारा भय के माहौल से घबराकर अपने-अपने प्रतिष्ठान बन्द कर दिये। जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/ 149/ 332/ 342/ 353/ 427/ 504 व 07 क्रिमिनल लाँ (अमेन्डमेन्ट) एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
पुलिस द्वारा हालांकि यह मुकदमा अज्ञात युवकों के खिलाफ दर्ज कराया गया है। लेकिन पुलिस अपने द्वारा बनाई गई वीडियो और सार्वजनिक स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का सहारे अज्ञात को ज्ञात में बदलने की कोशिश कर रही है।