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Hijab Verdict: फैसला सुनाने वाले जजों को मिला Y कैटेगरी की सुरक्षा, मिली थी धमकी

Janjwar Desk
20 March 2022 2:01 PM IST
मुस्लिम संगठनों ने 13 नए कॉलेज खोलने का लिया फैसला, स्कूल-कॉलेजों में हिजाब की पाबंदी से परेशान, हिजाब पाबंदी के कारण लड़कियों ने परीक्षा देने से किया इंकार
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मुस्लिम संगठनों ने 13 नए कॉलेज खोलने का लिया फैसला, स्कूल-कॉलेजों में हिजाब की पाबंदी से परेशान, हिजाब पाबंदी के कारण लड़कियों ने परीक्षा देने से किया इंकार

Y Category Security To All The Judges Hijab Verdict: हिजाब मामले में फैसला सुनाने वाले तीन न्यायाधीशों Y कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों, जिन्होंने कक्षाओं में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्य के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया, को वाई-श्रेणी का सुरक्षा कवर मिलेगा।

Y Category Security To All The Judges Hijab Verdict: हिजाब मामले में फैसला सुनाने वाले तीन न्यायाधीशों Y कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों, जिन्होंने कक्षाओं में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्य के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया, को वाई-श्रेणी का सुरक्षा कवर मिलेगा।

न्यायाधीशों को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किए जाने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। मुख्यमंत्री के हवाले से कहा गया, "हमने हिजाब पर फैसला देने वाले तीनों जजों को 'वाई' श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। मैंने अधिकारियों को शिकायत की गहनता से जांच करने का निर्देश दिया है, जिसमें कुछ लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी।" समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा।

कर्नाटक उच्च न्यायालय के तीन जजों को धमकी देने पर तमिलनाडु में में तीन लोगों के खिलाम मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर तमिलनाडु तौहीद जमात के तीन पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

15 मार्च को कोर्ट ने सुनाया था फैसला

हिजाब को लेकर छिड़े विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने 15 मार्च को अपना अहम फैसला सुनाया था. हाईकोर्ट ने कर्नाटक के स्कूल-कॉलेजों में ड्रेस की अनिवार्यता बरकरार रखी है. हाईकोर्ट ने अपने फैसला में हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा मानने से इनकार दिया. साथ ही कोर्ट ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म को पहनने से छात्र मना नहीं कर सकते.

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पास शिकायत

जानकारी के अनुसार मामले में एड्वोकेट उमापति ने शनिवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में कहा गया कि उन्हें व्हाट्सऐप पर एक वीडियो मिला, जहां एक व्यक्ति खुलेआम चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है. इस दौरान वह झारखंड के न्यायाधीश के हुई कथित हत्या का भी जिक्र कर रहा है.

तमिलनाडु के मदुरई में शूट किया वीडियो

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास शिकायत में कहा गया कि बोलने वाले ने कर्नाटक के चीफ जस्टिस को भी इसी तरह की धमकी दी है कि लोग जानते हैं कि वह कहां टहलने जाते हैं. ' उन्होंने कहा कि शख्स ने जज की परिवार के सदस्यों के साथ उडुपी मठ की यात्रा का भी जिक्र किया और साथ ही कोर्ट के फैसले के बारे में बात करते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि वीडियो शायद तमिलनाडु के मदुरई में शूट किया गया है.

धमकी के बाद जज को मिली Y श्रेणी की सुरक्षा

अब जज को जान से मारने की धमकी के बाद कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश सहित 3 जजों को Y श्रेणी की सुरक्षा की दी गई है. अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को धमकाने के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. एक ओर कोवई रहमतुल्लाह नाम के शख्स को तिरुनलवेली से गिरफ्तार किया गया. वहीं, 44 साल के जमाल मोहम्मद उस्मानी को तंजवुर से हिरासत में लिया गया.

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