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राजनीति

कमलनाथ ने भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी को बनाया मुख्य सचिव, सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

Prema Negi
22 Feb 2019 11:13 AM IST
कमलनाथ ने भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी को बनाया मुख्य सचिव, सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
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इंटर कॉरपोरेट डिपोजिट (आईसीडी) 810 करोड़ का यह घोटाला 2003 में उस समय का है जब राज्य में थी कांग्रेस के दिग्विजय सिंह की सरकार

मध्यप्रदेश में हुए औद्योगिक घोटाले के मुख्य आरोपी हैं नौकरशाह आरएस मोहंती, कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बनाया भ्रष्टाचार के मुख्य आरोपी को अपना दाहिना हाथ यानी प्रदेश का मुख्य सचिव

मध्यप्रदेश में उजागर होने वाले घोटालों की है एक से एक लंबी और सनसनीखेज फेहरिस्त, लेकिन किसी पर नहीं होती कोई ठोस कार्यवाही क्योंकि आरएस मोहंती जैसे आरोपी अधिकारियों की सत्ता के हर गलियारे में होती है खनक

जनज्वार, भोपाल। मध्य प्रदेश के नई-नवेली कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने एक ऐसे आईएएस अधिकारी सुधी रंजन मोहंती उर्फ एसआर मोहंती को अपना मुख्य सचिव बना लिया है, जिनके ऊपर 2003 में कांग्रेस की निवर्तमान दिग्विजय सिंह सरकार के काल में हुए 810 करोड़ के औद्योगिक घोटाले का आरोप है।

मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्त एसआर मोहंती के खिलाफ दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने याचिकाकर्ता मनोहर दलाल की याचिका पर केंद्र सरकार से 6 हफ्तों में जवाब मांगा है।

1982 बैच के आईएएस अधिकारी एसआर मोहंती पर याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य औद्योगिक विकास निगम के घोटाले में आरोपी होने के बावजूद इन्हें मुख्य सचिव बनाया गया है।

याचिकाकर्ता मनोहर दलाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिन्दर सिंह ने अदालत से अनुरोध किया कि मोहंती की नियुक्ति निरस्त कर उनके खिलाफ नये सिरे से विभागीय जांच कराई जाए। याचिका में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के महानिदेशक की छह महीने पहले हुई नियुक्ति और अब कांग्रेस सरकार द्वारा हटा दिए जाने को भी सवाल बनाया गया है। महीने पहले ही हुयी थी और उन्हें अचानक ही हटा दिया गया।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में वकालत करने वाले मनोहर दलाल ने मोहंती को मुख्य सचिव जैसे महत्वर्पूण पद से हटाने का अनुरोध करते हुये कहा है कि उप्र की मुख्य सचिव नीरा यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में ऐसा ही किया गया था।

गौरतलब है कि आईएएस एसआर मोहंती राज्य उद्योग विकास निगम में वर्ष 2000 से 2004 के बीच प्रबंध निदेशक के पद पर थे। उनके प्रबंध निदेशक रहने के दौरान आरोप लगा कि उद्योग विकास निगम ने कई कंपनियों को पूर्व अनुमति के बगैर सैकड़ों करोड़ का कर्ज दिया। यही मामला आगे चलकर उनके लिए मुसीबत बन गया है। यह कर्ज भास्कर इंडस्ट्रीज, एनबी इंडस्ट्रीज, जीके एक्सिम, सोम डिस्टिलरी, सूर्या एग्रो आयल और वेस्टर्न टुबेको लिमिटेड को देने का आरोप है।

क्या है मामला

-मध्यप्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव और आईएएस अधिकारी आरएस मोहंती हैं मध्य प्रदेश में हुए औद्योगिक घोटाले के मुख्य आरोपी

-वर्ष 2003 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में हुआ था घोटाला, भाजपा की मुख्यमंत्री उमा भारती के शासन 2004 में आर्थिक अपराध शाखा ने किया था मोहंती के खिलाफ एफआईआर दर्ज

-सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को मोहंती के हटाए जाने को लेकर दायर याचिका की कर चुका है सुनवाई, केंद्र से इस मामले में 4 हफ्ते में मांगा है जवाब

सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 'कैट' ने 8 दिसंबर 2018 को राज्य सरकार से कहा था कि इस मामले में 6 महीने में सरकार निर्णय ले, लेकिन उससे पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नए साल का उपहार देते हुए 1 जनवरी को आरएस मोहंती को अपना मुख्य सचिव बना लिया।

दिसंबर 2018 में आर्थिक अपराध शाखा 'ईओडब्लू' का वकील बदला गया। मोहंती के खिलाफ याचिका करने वाले मनोहर दलाल का कहना है कि ऐसा मुकदमें को कमजोर करने के लिए किया गया।

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