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राजनीति

Beef Controversy : कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बोले - 'मैं हिंदू हूं, मैंने अब तक बीफ नहीं खाया है पर दिल करेगा खाऊंगा'

Janjwar Desk
24 May 2022 12:24 PM IST
Beef Controversy : कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बोले - मैं हिंदू हूं, मैंने अब तक बीफ नहीं खाया है पर दिल करेगा खाऊंगा
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Beef Controversy : कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बोले - 'मैं हिंदू हूं, मैंने अब तक बीफ नहीं खाया है पर दिल करेगा खाऊंगा'

Beef Controversy : सिद्धारमैया ने कहा कि आरएसएस के लोग साथी इंसानों के बीच मतभेद पैदा करते हैं, यह खाने की आदत है और यह मेरा अधिकार है, क्या सिर्फ मुसलमान ही बीफ खाते हैं?....

Beef Controversy : कर्नाटक में बीफ को लेकर समय-समय से विवाद होता रहा है। अब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Sidharmiah) ने एक बयान देकर फिर विवाद (Beef Controversy) को जन्म दे दिया है। दरअसल सिद्धारमैया ने कहा है कि वो हिंदू हैं और उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी बीफ का सेवन नहीं किया है लेकिन अगर उनका मन किया तो वो दिल खोलकर जरूर खाएंगे। बता दें कि कर्नाटक की भाजपा सरकार जनवरी 2021 में कर्नाटक वध रोकथाम और मवेशी संरक्षण अधिनियम 2020 को लागू किया हुआ है।

पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक के तुमकुरु में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं एक हिंदू हूं। मैंने अबतक बीफ नहीं खाया है लेकिन अगर मैं चाहूं तो खा लूंगा। तुम कौन होते हो मुझसे सवाल करने वाले? बीफ खाने वाले सिर्फ एक समुदाय के नहीं होते, यहां तक कि हिंदू भी खाते हैं, ईसाई भी इसका सेवन करते हैं। एक बार मैं कर्नाटक विधानसभा में भी कह चुका हूं। आप कौन होते हैं जो मुझे बीफ नहीं खाने के लिए कहते हैं?

कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री आरएसएस और भाजपा को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस के लोग साथी इंसानों के बीच मतभेद पैदा करते हैं। यह खाने की आदत है और यह मेरा अधिकार है। क्या सिर्फ मुसलमान ही बीफ खाते हैं?

बता दें कि राज्य की भाजपा सरकार ने जनवरी 2021 में कर्नाटक वध रोकथाम और मवेशी संरक्षण अधिनियम 2020 को लागू किया हुआ है। इस कानून के अनुसार सभी प्रकार के मवेशियों को खरीदना, बेचना, परिवहन करना, वध करना और व्यापार करना अवैध कार्य है। इन मवेशियों में गाय, बैल, भैंस और बैल शामिल हैं।

इस कानून का उल्लंघन करने वालों को सात साल तक की जेल और पचास हजार रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। तेरह वर्ष से अधिक उम्र की भैंस और गंभीर रूप से बीमार मवेशी इस कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं लेकिन उनका वध भी किसी पशु चिकित्सक द्वारा प्रमाणित करने के बाद ही किया जा सकता है।

वहीं खबरें ये भी थीं कि कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच सीएम पद को लेकर खींचतान चल रही है लेकिन अब डीके शिवकुमार ने ऐसी खबरें का खंडन कर इन अटकलों पर विराम लगा दिया है।

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