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राजनीति

Hanuman Chalisa Row : 'आपके खिलाफ क्यों नहीं गैर-जमानती वारंट जारी किया जाए..', मुंबई की अदालत ने राणा दंपति को जारी किया नोटिस

Janjwar Desk
9 May 2022 2:14 PM GMT
Hanuman Chalisa Row : आपके खिलाफ क्यों नहीं गैर-जमानती वारंट जारी किया जाए.., मुंबई की अदालत ने राणा दंपति को जारी किया नोटिस
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Hanuman Chalisa Row : आपके खिलाफ क्यों नहीं गैर-जमानती वारंट जारी किया जाए.., मुंबई की अदालत ने राणा दंपति को जारी किया नोटिस

Hanuman Chalisa Row : अदालत ने राणा दंपति (Navneet Rana And Ravi Rana) को जांच में सहयोग करने और मामले से जुड़े किसकी भी विषय पर मीडिया से बात नहीं करने का आदेश दिया था....

Hanuman Chalisa Row : मुंबई की एक अदालत ने सोमवार को निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा (Navneet Rana And Husband Ravi Rana) को नोटिस जारी कर पूछा कि उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट (Non Bailable Warrant) क्यों नहीं जारी किया जाए। अदालत ने नोटिस राणा दंपति द्वारा जमानत की शर्तों के कथित उल्लंघन को लेकर जारी किया है।

बता दें कि 4 मई को मुंबई की एक सत्र अदालत ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा का जाप (Hanuman Chalisa Row) करने की उनकी योजना पर गिरफ्तार किए जाने से कुछ दिन पहले नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके पति रवि राणा (Ravi Rana) को सशर्त जमानत दे दी थी। उन पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। फिर बाद में उनपर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने दंपति को जांच में सहयोग करने और मामले से जुड़े किसकी भी विषय पर मीडिया से बात नहीं करने का आदेश दिया था। जमानत याचिका का विरोध करते हुए मुंबई पुलिस ने तर्क दिया था कि राणा दंपति द्वारा धर्म के नाम पर हिंसा भड़काने के लिए किए गए कृत्य राज्य में महाविकास अघाड़ी सरकार को भंग करने करने की साजिश का एक हिस्सा था।

बता दें कि राणा दंपत्तियों को मिली जमानत के लिए कई शर्तें दी गई थीं। इनमें कहा गया था कि वह मामले से जुड़ी कोई भी बात मीडिया के सामने आकर नहीं कह सकते और सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसके अलावा यह भी शर्त थी कि जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है वैसा कोई काम वह फिर से नहीं कर सकते हैं। उन्हें जांच में सहयोग करना होगा और अगर इंवेस्टिगेशन ऑफिसर पूछताछ के लिए बुलाता है तो जाना पड़ेगा। इंवेस्टीगेशन ऑफिसर इसके लिए चौबीस घंटे पहले नोटिस देगा।

बता दें कि अदालत के आदेश के बावजूद नवनीत राणा के बयान मीडिया में लगातार सामने आ रहे हैं। सोमवार को नवनीत ने शिवसेना सांसद संजय राउत को 'पोपट' बताते हुए कहा कि संजय राउत को महाराष्ट्र में पोपट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने मुझे बीस फीट नीचे दफनाने की धमकी दी थी। ऐसी भाषा बोलने के लिए मैं पोपट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाऊंगीं। मैं खुद पुलिस स्टेशन जाऊंगी और एफआईआर दर्ज करवाऊंगी।

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