Begin typing your search above and press return to search.
राजनीति

जंतर-मंतर भड़काऊ भाषण के आरोपी हिंदू रक्षा दल अध्यक्ष भूपेंद्र तोमर उर्फ पिंकी चौधरी को मिली जमानत

Janjwar Desk
30 Sep 2021 1:32 PM GMT
जंतर-मंतर भड़काऊ भाषण के आरोपी हिंदू रक्षा दल अध्यक्ष भूपेंद्र तोमर उर्फ पिंकी चौधरी को मिली जमानत
x

भड़काऊ बयानबाजी के लिये ख्यात पिंकी चौधरी का हेट स्पीच फिर से सोशल मीडिया पर वायरल, इस्लाम को बताया fast poison

पिंकी चौधरी पर​ पिछले महीने 8 अगस्त को जंतर-मंतर पर आयोजित एक रैली में सांप्रदायिक नारे लगाने और युवाओं को धर्म विशेष यानी मुस्लिमों के खिलाफ उकसाने और जहर उगलने का आरोप है...

जनज्वार ब्यूरो। हिंदू रक्षा दल (hindu raksha dal) के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र तोमर उर्फ पिंकी चौधरी (Pinki Chaudhry) को आज 30 सितंबर को दिल्ली की एक अदालत ने जंतर मंतर (jantar mantar) में दंगा भड़काने वाला भाषण देने के आरोप में राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली है।

गौरतलब है कि दिल्ली की एक कोर्ट में आज 30 सितंबर को हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र तोमर उर्फ पिंकी चौधरी के मामले में सुनवाई हुयी थी। इस मामले में पिंकी चौधरी पर जंतर मंतर पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है, जिसमें उन्हें जमानत मिल गयी है।

दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी के वीडियो वायरल मामले में पिंकी चौधरी ने 31 अगस्त को कनॉट प्लेस थाने में समर्पण किया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।

पिंकी चौधरी पर​ पिछले महीने 8 अगस्त को जंतर-मंतर पर आयोजित एक रैली में सांप्रदायिक नारे लगाने और युवाओं को धर्म विशेष यानी मुस्लिमों के खिलाफ उकसाने और जहर उगलने का आरोप है। 27 अगस्त को पिंकी चौधरी की अंतरिम जमानत के लिए उनके वकील की तरफ अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गयी थी, जिस पर न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने तोमर की अग्रिम जमानत की अर्जी पर नोटिस जारी किया था और दिल्ली पुलिस से इस पर रिपोर्ट देने को कहा था। उसी दिन सुनवाई के दौरान न सिर्फ पिंकी चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की गयी थी, बल्कि दिल्ली पुलिस को भी कोर्ट ने नोटिस जारी किया गया था।

Next Story

विविध