Gwalior News : सुहागरात वाले दिन पत्नी ने बताया मामा का लड़का कर चुका है मेरा रेप, 25 दिन बाद पति ने दी तलाक की अर्जी
(एक झूठ ने तोड़ा शादी के 25 दिन बाद रिश्ता)
Gwalior News (जनज्वार) : मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक हैरान कर देने वाली खबर आ रही। यहां सुहागरात के दिन ही पति-पत्नी का रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। दोनो के रिश्ते बिगड़ने की वजह बना तो सिर्फ एक झूठ, जो पत्नी ने अपने पति से बोला था। बहरहाल मामला अदालत में है और तलाक पर विचार चल रहा है।
दरअसल, पति-पत्नी ने आपस में कसम खाकर तय किया था कि वह आपस में कुछ नहीं छुपाएंगे। लेकिन सुहागरात के दिन पत्नी ने रोते हुए बताया कि उसके मामा के लड़के ने उसका रेप किया था। इस पर पति ने कहा कि यह बात छिपाई क्यों, पहले बताना चाहिए। अगले दिन पति ने ये बात अपने पूरे परिवार को बताई जिससे पूरे घर में बात फैल गई।
घरवालों को बताने के बाद, युवक ने शादी के 25 वें दिन ही फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन लगा दिया। हालांकि, मामला कोर्ट में है। पति ने कोर्ट में कहा कि यह बात उनसे छिपाई गई, जो गलत थी। वहीं, इस मामले में गुरुवार को महिला पक्ष से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।
पत्नी ने बताया तो बौखला गया पति
जानकारी के मुताबिक, ग्वालियर निवासी 25 साल का युवक एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। दिसंबर 2019 में परिवार ने उसकी शादी धूमधाम से की। 22 साल की दुल्हन ससुराल पहुंची। सुहागरात को ही दूल्हे को पता लगा कि उसकी पत्नी दुष्कर्म पीड़िता है। यह बात खुद महिला ने अपने पति को बताई।
बात पता चलते ही पति का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने परिजन के सामने सारी बात रखी। फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए केस दायर किया। बीच में कोविड के चलते लंबे समय तक कोर्ट बंद रही। युवक ने तलाक लेने का आधार पत्नी के दुष्कर्म पीड़ित होना नहीं, बल्कि शादी से पहले उसे यह बात छिपाकर धोखा देना बनाया है।
चचेरे भाई ने ही किया था दुष्कर्म
घटना के संबंध में दुल्हन ने अपने पति को बताया था कि उसके मामा के लड़के ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। पति ने पत्नी के परिजन को फोन लगाकर पूछा कि शादी से पहले इतनी बड़ी बात उससे क्यों छिपाई गई? दुल्हन लगातार रोती रही, लेकिन युवक नहीं पसीजा। उसे लगता है कि बात छिपाकर उसे धोखा दिया गया है।
कानून का क्या कहना है?
ग्वालियर हाईकोर्ट के एडवोकेट अंकित वशिष्ठ के मुताबिक कानूनी तौर पर पुरुष तलाक के लिए व्यभिचार, हिंसा, महिला का संन्यासी हो जाना, सात साल से गुमुशुदगी का ग्राउंड बनता है। इस आधार पर कोई ग्राउंड नहीं बनता है कि शादी से पहले रेप हुआ है। इस तरह से तो रेप पीड़िता की शादी ही नहीं हो पाएगी।