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Kota Crime News : 6 साल की मासूम से रेप करने वाले मौलवी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा, इमोशनल हुए जज ने सुनाई ये कविता

Janjwar Desk
10 May 2022 5:53 PM IST
Kota Crime News : 6 साल की मासूम से रेप करने वाले मौलवी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा, इमोशनल हुए जज ने सुनाई ये कविता
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Kota Crime News : 6 साल की मासूम से रेप करने वाले मौलवी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा, इमोशनल हुए जज ने सुनाई ये कविता

Kota Crime News : मदरसे में उर्दू पढ़ाने वाले अब्दुल रहीम ने छह साल की मासूम से पांच महीने पहले साल 2021 में रेप किया था जिसे कोर्ट ने रियर ऑफ द रियर केस माना....

Kota Crime News : राजस्थान के कोटा की पॉक्सो कोर्ट ने एक छह साल की मासूम से रेप (Kota Crime News) के पांच महीने पुराने मामले पर सुनवाई करते हुए मौलवी को ताउम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषी मौलवी अब्दुल रहीम अब अंतिम सांस तक अपना जीवन जेल में ही काटेगा। पॉक्सो कोर्ट-3 ने तेरह गवाहों के बयान, डीएनएन, एफएसएल रिपोर्ट के तमाम सबूत पुख्ता पाए जाने पर अब्दुल रहीम को यह सजा सुनाई है। इसके साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जानकारी के मुताबिक मदरसे में उर्दू पढ़ाने वाले अब्दुल रहीम (43 वर्षीय) ने छह साल की मासूम से पांच महीने पहले साल 2021 में रेप (Kota Crime News) किया था जिसे कोर्ट ने रियर ऑफ द रियर केस माना। दीगोद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज उसे गिरफ्तार किया था जिसके बाद आज कोर्ट ने आरोपी यह सजा सुनाई है।

सजा सुनाते हुए पॉक्सो कोर्ट-3 के जज दीप दबे इमोशनल हो गए और मासूम के साथ हुई दरिंदगी पर कुछ पंक्तियां भी पढ़ीं। उन्होंने कहा-

'ओ मेरी नन्ही मासूम परी रानी तुम खुश हो जाओ

तुम्हें रूलाने वाले दुष्ट राक्षस को हमने जिंदगी की आखिरी सांस तक के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया है

अब तुम इस धरती पर निडर होकर अपने सपनों के खुले आसमान में पंख लगाकर उड़ सकती हो

तुम सदा हंसती रहो, चहकती रहो, बस यही प्रयास है हमारा'

रेप का दोषी अब्दुल कोटा के रामपुरा का रहने वाला है। वह पेशे से उर्दू पढ़ाता था। उसने ट्यूशन पढ़ने आई छह साल की मासूम से रेप किया था। रेपिस्ट खुद चार बच्चों का पिता है। उसकी एक बेटी व तीन बटे हैं। अब्दुल चार महीने पहले पीड़िता के गांव आया था। यहां मदरसे में अकेले रहता था। उसे पिछले साल 14 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।

(14 नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था अब्दुल रहीम)

विशिष्ट लोकसेवा अभियोजक ललित शर्मा ने बताया कि मासूम के परिजनों ने 14 नवंबर को कोटा के दीगोद थाने में शिकायत दी थी। उन्होंने बताया था कि अब्दुल रहीम पिछले चार महीने से गांव के मदरसे में रहता है। बच्चों को उर्दू की तालीम देता था। उनकी छह साल की बेटी भी उर्दू पढ़ने मौलवी के पास जाती थी। 13 नवंबर को दोपहर तीन बजे बेटी उर्दू पढ़ने मौलवी के पास गईं थीं।

उन्होंने बताया कि शाम चार बजे रोती हुई घर लौटी। उसने आपबीती सुनाई। पुलिस ने 14 नवंबर 2021 को अब्दुल को गिरफ्तार किया। जांच के बाद 6 जनवरी को कोर्ट में चालान पेश किया। फरवरी में मौलवी के खिलाफ कोर्ट में आरोप तय हुए। कोर्ट में 13 गवाहों के बयान किए गए थे।

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