Begin typing your search above and press return to search.
समाज

तलाकशुदा महिला को दूसरी शादी करने पर जाति पंचायत ने सुना दी थूक चाटने की सजा, लगाया 1 लाख का जुर्माना

Janjwar Desk
14 May 2021 12:07 PM GMT
तलाकशुदा महिला को दूसरी शादी करने पर जाति पंचायत ने सुना दी थूक चाटने की सजा, लगाया 1 लाख का जुर्माना
x

file photo

जाति पंचायत ने दूसरी शादी करने वाली महिला पर थूक चाटने के अलावा एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 35 वर्षीय महिला ने हिम्मत दिखाते हुए इन फरमानों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, इसलिए यह मामला एक्सपोज हुआ...

जनज्वार। देश के तरफ कोरोना की मार से हलकान है, हजारों मौतें रोज बिना इलाज और आक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं, मगर इस सबको देखते हुए भी हमारा निर्मम समाज और जाति पंचायतें अपने हिटलरी सजाओं को सुनाने से बाज नहीं आती।

समाज में अगर एक मर्द वो भी तलाकशुदा या फिर तलाकशुदा न भी हो तो भी गर्व से सीना चौड़ा करके दूसरे समुदाय में दूसरी शादी करता है, मगर कोई भी उसका विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाता, मगर जैसे ही एक महिला जिसका पति मर गया हो या फिर वह तलाकशुदा हो दूसरी शादी करती है और गलती से दूसरे समुदाय में तो उस पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया जाता है। तमाम लानतें दी जाती हैं, उसे वेश्या, कुल्टा जैसी उपाधियों से नवाजा जाता है, जाति पंचायतें तरह तरह की सजायें तय करती हैं।

ऐसा ही एक मामला कोरोना की सबसे ज्यादा मार सहन कर रहे महाराष्ट्र से सामने आया है। यहां अकोला जिले में तलाकशुदा महिला को दूसरी शादी करने की जाति पंचायत ने थूक चाटने की सजा सुना दी और 1 लाख का जुर्माना भी लगाया।

यह मामला तब सामने आया, जब महिला इस मामले में मदद के लिए पुलिस के पास पहुंच गयी। मीडिया को एक पुलिस अधिकारी ने आज 14 मई को बताया कि जाति पंचायत ने दूसरी शादी करने वाली महिला पर थूक चाटने के अलावा एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 35 वर्षीय महिला ने हिम्मत दिखाते हुए इन फरमानों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, इसलिए यह मामला एक्सपोज हुआ।

मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक जाति पंचायत द्वारा थूक चाटने और 1 लाख का जुर्माना भरने की सजा देने वाली यह घटना पिछले महीने अप्रैल की है। यह मामला तब सामने आया जब पीड़ित महिला ने अनाधिकारिक ग्राम परिषद के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी। पुलिस का कहना है कि जलगांव में रहने वाली महिला के शिकायत करने के बाद महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार से संरक्षण अधिनियम, 2016 की धारा पांच और छह के तहत जाति पंचायत के 10 सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

पुलिस का कहना है कि जाति पंचायत के सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी गुरुवार 13 मई की शाम को जलगांव के चोपडा सिटी पुलिस थाने में दर्ज कर ली गयी है और आगे की जांच अकोला के पिंजर पुलिस थाने को सौंप दी गई, जहां महिला को थूक चाटने और 1 लाख का जुर्माना भरने की सजा सुनायी गयी थी।

पुलिस का कहना है कि 35 वर्षीय महिला द्वारा दर्ज करायी गयी शिकायत के मुताबिक यह घटना 9 अप्रैल को अकोला के वडगांव में घटित हुयी थी। यहां पीड़िता द्वारा दूसरी शादी पर फैसला लेने के मामले में जाति पंचायत बुलाई गई थी और उसे यह कठोर सजा सुनायी गयी थी।

पुलिस का कहना है कि पीड़िता का नाता 'नाथ जोगी समुदाय से है और उसके समुदाय की जाति पंचायत उसकी दूसरी शादी स्वीकार नहीं करती। 2015 में पहले पति से तलाक के बाद पीड़िता ने 2019 में दूसरी शादी की थी। उसकी पहली शादी 2011 में हुई थी। जाति पंचायत ने महिला की दूसरी शादी पर चर्चा की और उसकी बहन और अन्य रिश्तेदारों को बुलाकर अपना तुगलगी फरमान सुनाया। हालांकि जब महिला की दूसरी शादी पर यह तुगलकी फरमान सुनाया, तब पीड़िता वहां नहीं थी।

गौरतलब है कि जाति पंचायत के इस फैसले के अनुसार, पंचायत सदस्य केले के एक पत्ते पर थूकते और पीड़िता सजा के तौर पर उसे चाटती। इसके अलावा पंचायत ने पीड़िता को एक लाख रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया था। अगर दूरी शादी करने वाली महिला पंचायत के इन दोनों फैसलों को मान लेती तो उसे अपने समुदाय में लौटने दिया जाता।

जलगांव के पुलिस अधीक्षक प्रवीण मुंडे के मुताबिक दूसरी शादी पर इस तरह के फैसले से स्तब्ध पीड़ित मलिा ने चोपडा सिटी पुलिस थाने में पंचायत के सदस्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। घटना चूंकि अकोला में हुई थी, इसलिए आगे की जांच वहां के थाने को सौंप दी गयी है।

Next Story

विविध