पाकिस्तान सरकार का अजब फैसला, अब टीवी चैनलों पर नहीं दिखाई जाएगी सामूहिक दुष्कर्म की खबरें
प्रतीकात्मक तसवीर।
इस्लामाबाद। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (पेमरा) ने पिछले महीने यहां के पंजाब प्रांत में हुए एक बर्बर सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बारे में खबर दिखाए जाने को लेकर यहां के सभी टीवी चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस के अनुरोध पर एक ट्रायल कोर्ट द्वारा यह आदेश पारित किया गया है।
शुक्रवार को (पेमरा) के जनरल मैनेजर ऑपरेशंस ब्रॉडकास्ट मीडिया मुहम्मद ताहिर द्वारा जारी एक निर्देश के हवाले से डॉन न्यूज ने बताया, सभी उपग्रह टीवी चैनल (समाचार और करंट अफेयर) को यह निर्देश दिया जाता है कि वे सियालकोट मोटरवे की घटना के बारे में आतंकवादरोधी न्यायालय, लाहौर के आदेशों का पालन करें और आने वाले समय में तत्काल मामले के संबंध में किसी भी सामग्री को प्रसारित किए जाने से बचें।
जांच अधिकारी (आईओ) जुल्फिकार चीमा ने एटीसी के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसमें घटना के मीडिया कवरेज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।
उन्होंने कहा कि यह घटना एक जघन्य अपराध है और मीडिया मामले को बड़ी ही लापरवाही के साथ दिखा रही है।
चीमा ने अदालत को आगे बताया कि घटना के मीडिया कवरेज से प्रमुख संदिग्ध की गिरफ्तारी में बाधा पैदा हो रही है।
अपने निर्णय में पीठासीन न्यायाधीश अरशद हुसैन भुट्टा ने आईओ की दलील को स्वीकार किया और कहा कि मीडिया कवरेज के चलते पीड़िता और उसके परिवार को भी अपमान का सामना करना पड़ सकता है।
पाकिस्तान का मीडिया प्राधिकार ऐसे अजीब फैसलों के लिए चर्चा में आता रहा है। इससे पहले वह समय-समय पर भारतीय मीडिया के प्रसारण पर भी रोक लगाता रहा है और उसे कोर्ट से खारिज भी किया गया है।