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How to Save Income Tax : इन 10 विकल्पों का करें प्रयोग, आयकर की धारा 80C के बिना बचाए Income Tax

Janjwar Desk
19 Jan 2022 4:47 PM GMT
Income Tax News : दिवाली पर महंगे गिफ्ट्स और बोनस लेना पड़ सकता है भारी, जाने क्या हैं नियम
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Income Tax News : दिवाली पर महंगे गिफ्ट्स और बोनस लेना पड़ सकता है भारी, जाने क्या हैं नियम

How to Save Income Tax : आयकर में कटौती के लिए धारा 80सी के तहत छूट दिया जाता है लेकिन कोई चाहे तो 80C के अलावा भी आयकर में छूट का दावा कर सकते हैं। जिसके लिए 10 तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है और उपयोग में लाकर छूट पा सकते हैं...

How to Save Income Tax : बजट 2022 को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार बजट टेक्सपेयरों के लिए और भी राहत भरा हो सकता है। उम्मीद इसलिए जताई जा रही है क्योंकि 2 साल से कोरोना महामारी के कारण राहत नहीं मिल पाई है। इसके आलावा वेतन भोगी लोगों के लिए बजट और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार की कराधान नीति के संबंध में नए नियम लाता है। बता दें कि वेतन भोगी कर्मचारियों के जीवन में बड़ा बदलाव लाते हुए आयकर नियमों में बदलाव किया गया है। धारा 80C, 80CCD (1) और 80CCC के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स कटौती मिलती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि यह लिमिट बढ़ाकर 2 लाख हो सकती है।

आयकर बचाने के लिए 10 विकल्प

बता दें कि आयकर में कटौती के लिए धारा 80सी के तहत छूट दिया जाता है लेकिन कोई चाहे तो 80C के अलावा भी आयकर में छूट का दावा कर सकते हैं। जिसके लिए 10 तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है और उपयोग में लाकर छूट पा सकते हैं।

धारा 80DD

बता दें कि यह विकल्‍प विकलांग आश्रितों के लिए दिया जाता है। जिसके तहत 80 प्रतिशत विकलांगता तक का व्‍यक्ति धारा 80DD के तहत 75,000 रुपये की कटौती का दावा कर सकते हैं ले‍किन अगर कोई गंभीर रूप से विकलांग है, तो वह 1.25 लाख रुपये की निश्चित कटौती का फायदा उठा सकता है।

धारा 80D

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह प्रावधान स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर कटौती के लिए है। इसमें करदाता स्वयं बीमा के लिए 25,000 रुपये बचा सकते हैं। इसमें 60 वर्ष से कम आयु के माता-पिता के लिए 25,000 रुपये भी बचा सकते हैं। बता दें कि 60 वर्ष से अधिक आयु के माता-पिता के लिए 1 लाख रुपये की कटौती दी जाती है।

धारा 80EE

जनसत्ता में छपी खबर के अनुसार यह धारा होम लोन के ब्याज भुगतान के तहत कर कटौती के लिए है लेकिन यह केवल पहली बार घर खरीदने वालों तक ही सीमित है। इसमें करदाता इस धारा के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं।

धारा 80E

बता दें कि अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो इस सेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इस धारा के तहत कटौती की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

धारा 80GG

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह सेक्शन उन लोगों के लिए है जिन्हें सैलरी में एचआरए नहीं मिलता है। बता दें कि जो 5,000 रुपये प्रति माह तक की कुल आय के 25 प्रतिशत से कम किराए का भुगतान करते हैं, वे इसके तहत लाभ उठा सकते हैं।

धारा 80G

धारा 80G विकल्‍प धर्म संस्‍थाओं के लिए आता है। संस्था के आधार पर, आप दान की गई राशि के 50 प्रतिशत या 100 प्रतिशत की कटौती का दावा कर सकते हैं। बता दें कि इनमें राष्ट्रीय बाल कोष आदि में किया गया दान शामिल है।

धारा 80TTA

धारा 80TTA के तहत बचत खाताधारकों को लाभ दिया जाता है। जिन लोगों के पास किसी भी प्रतिबंध में बचत खाता है, वे 10 हजार रुपये की कटौती का दावा कर सकते हैं।

धारा 80DDB

अगर कोई किसी विशेष बीमारी का इलाज करा रहा है तो इस सेक्शन का लाभ उठाया जा सकता है। अगर आपकी आयु 60 वर्ष से कम है, तो आपको 40 हजार रुपये की कटौती और 60 से अधिक वर्षों में आपको 1 लाख रुपये की कटौती की अनुमति दी जाती है।

धारा 80U

मीडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार यह खंड विकलांग करदाताओं के लिए भी दिया जाता है। वे इस धारा के तहत 75 हजार रुपये की कटौती का दावा कर सकते हैं और गंभीर विकलांगता के मामले में 1.25 लाख रुपये का दावा कर सकते हैं।

धारा 80GGB और धारा 80GGC

बता दें कि इस धारा के तहत किसी भी राजनीतिक दल को दान के मामले में कटौती का लाभ उठाया जा सकता है। बता दें कि यह दोनों कंपनियों के साथ-साथ व्यक्तियों पर भी लागू होता है।

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