Odisha News : गंजम में छात्रा की रैगिंग के आरोपी 12 छात्रों को कॉलेज ने बाहर का रास्ता दिखाया, पुलिस ने लगाया POCSO एक्ट
Odisha News : गंजम में छात्रा की रैगिंग के आरोपी 12 छात्रों को कॉलेज ने बाहर का रास्ता दिखाया, पुलिस ने लगाया पोक्सो एक्ट
Odisha News : ओडिशा के गंजम ( Ganjam News ) जिले के एक सरकारी कॉलेज ( Government College ) से एक छात्रा के साथ रैगिंग ( ragging ) की आड़ में छेड़खानी का मामला सामने आया है। रेगिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कॉलेन प्रबंधन ने सभी आरोपी छात्रों ( 12 student sacked from college ) का प्रवेश रद्द कर बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं गंजम के पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह मामला केवल रैगिंग तक सीमित नहीं है। फिलहाल, पुलिस ने रैगिंग की घटना में शामिल होने के आरोप में दो किशोरों (प्लस II) और तीन वयस्क प्लस III (द्वितीय वर्ष) के छात्रों सहित पांच को गिरफ्तार किया है। आरोपी सात अन्य छात्र अभी पुलिस की पहुंच से दूर हैं।
परीक्षा में भी नहीं बैठ पाएंगे आरोपी छात्र
सरकारी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रमिला खडांगा ने कहा कि हमने सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के जरिए रैगिंग ( ragging ) में शामिल छात्रों की पहचान कर ली है। इन सभी को अनिवार्य ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) देकर कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। प्रिंसिपल खडांगा ने कहा कि प्लस टू (द्वितीय वर्ष) के ऐसे छात्र जिन्होंने वार्षिक परीक्षा के फॉर्म भरे हैं और रैगिंग में शामिल हैं, उन्हें परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं होगी। हम घटना के बारे में उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद को लिखेंगे। खडंगा ने कहा कि 12 छात्रों को कॉलेज से निकालने का फैसला गुरुवार को हुई अनुशासन समिति और एंटी रैगिंग सेल की बैठक में लिया गया।
यह केवल रैगिंग का मामला नहीं
रैगिंग को लेकर वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि छात्रों का एक समूह एक जूनियर छात्रा को परेशान करता नजर आ रहा है। पीड़िता ने बुधवार को बड़ा बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। बेरहामपुर पुलिस अधीक्षक सरबन विवेक एम ने कॉलेज के प्राचार्य के साथ सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार संस्थान में रैगिंग-विरोधी तंत्र पर चर्चा की। पुलिस ने प्रवेश और अन्य औपचारिकताओं के समय घटना में शामिल छात्रों और उनके उपक्रमों की पहचान भी मांगी। एसपी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए पांच छात्रों में से तीन की उम्र 18 साल से अधिक है। एसपी ने कहा कि हम घटना में शामिल अन्य लोगों की जांच कर रहे हैं। यह केवल रैगिंग का मामला नहीं है, बल्कि पीड़िता के यौन उत्पीड़न का मामला है। एसपी ने कहा कि रैगिंग की धाराओं के अलावा पुलिस पॉक्सो एक्ट ( POCSO Act ) और आईटी एक्ट ( IT act ) की धाराओं के तहत भी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करेग112 पर डायल कर दे रैगिंग की सूचना
Odisha News : वहीं लोकल पुलिस ने कहा कि छात्र, शिक्षक और अभिभावक टोल फ्री नंबर 112 डायल कर किसी भी संस्थान में फोन पर रैगिंग की सूचना दे सकते हैं। अगर संस्थान की एंटी रैगिंग सेल ठीक से काम नहीं कर रही है तो वे नजदीकी पुलिस स्टेशन को भी रिपोर्ट कर सकते हैं।