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पर्यावरण

Supreme Court News : आज पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन की जांच कर सकता है न्यायालय, ईडी की शक्तियों पर भी सुनवाई

Janjwar Desk
25 Aug 2022 2:30 PM IST
Supreme Court News : गुजरात दंगों और बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़े सभी मामले बंद, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
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Supreme Court News : गुजरात दंगों और बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़े सभी मामले बंद, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Supreme Court News : प्रवर्तन निदेशालय पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। झारखंड के राजमहल में खदानों व क्रशर से पर्यावरण उल्लंघन की सुनवाई में एनजीटी ने यह बात कही...

Supreme Court News : प्रवर्तन निदेशालय पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। झारखंड के राजमहल में खदानों व क्रशर से पर्यावरण उल्लंघन की सुनवाई में एनजीटी ने यह बात कही। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने मंगलवार को झारखंड के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वायु प्रदू्षण और निगरानी की समस्या का हल निकालने के लिए एक कमेटी का गठन करें। पीठ ने कहा कि, कमेटी प्रदूषण को बंद कराकर स्वच्छ पर्यावरण बहाली की कार्ययोजना तैयार करे। इसके साथ, अब तक के उल्लंघनों के लिए जवाबदेही तयकर मुआवजा वसूलने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई करने को तैयार

सुप्रीम कोर्ट धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों के फैसले पर समीक्षा वाली याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है। बृहस्पतिवार को हालत में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने 27 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग करते हुए आवेदन किया था। जिसमें गिरफ्तारी जांच और संपत्ति की कुर्की से संबंधित ईडी की व्यापक शक्तियों पर सुनवाई की मांग करी गई थी। सीजेआई एनवी रमण, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सी टी रविकुमार की पीठ ने चिदंबरम के समीक्षा आवेदन पर विचार करते हुए कहा कि पीएमएलए के फैसले द्वारा निर्धारित धारा 8(4) से संबंधित अनुपात में और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। दरअसल याचिका को 25 अगस्त को सुनवाई के लिए अनुमति दी जाती है।

ईडी को गिरफ्तारी और संपत्ति अटैच करने का पूर्ण अधिकार

कार्ति ने याचिका में कहा कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले में एक त्रुटि है और यह संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। यह मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। बता दें कि पिछले महीने जस्टिस खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सी टी रविकुमार की पीठ ने आदेश में कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी को गिरफ्तारी और संपत्ति अटैच करने का अधिकार है।

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