Begin typing your search above and press return to search.
गवर्नेंस

Delhi Film Policy : दिल्ली में फिल्म शूटिंग की अनुमति के लिए अब नहीं काटने पड़ेंगे अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर, 25 सरकारी एजेंसियां एक जगह पर देंगी मंजूरी

Janjwar Desk
15 April 2022 3:30 PM GMT
Delhi Film Policy : दिल्ली में फिल्म शूटिंग की अनुमति के लिए अब नहीं काटने पड़ेंगे अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर, 25 सरकारी एजेंसियां एक जगह पर देंगी मंजूरी
x

Delhi Film Policy : दिल्ली में फिल्म शूटिंग की अनुमति के लिए अब नहीं काटने पड़ेंगे अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर, 25 सरकारी एजेंसियां एक जगह पर देंगी मंजूरी

Delhi Film Policy : दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 26 मार्च को अपने बजट भाषण में दिल्ली फिल्म पॉलिसी का जिक्र किया था, 24 फरवरी को दिल्ली फिल्म पॉलिसी को दिल्ली कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई थी.....

Delhi Film Policy : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिल्मों की शूटिंग के लिए दिल्ली फिल्म पॉलिसी (Delhi Film Policy) की सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम (Single Window Clearance System) पूरी तरह से डिजिटल होगी। इसको लेकर एक पोर्टल भी बनाया जा रहा है ताकि अनुमति प्रदान करने वाली पच्चीस विभिन्न एजेंसियों को पंद्रह दिनों में एक प्लैटफॉर्म पर लाया जा सके। फिल्म पॉलिसी को दिल्ली सरकार (Govt Of Delhi) अप्रैल के अंत तक नोटिफाई कर सकती है।

पर्यटन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक फिल्म निर्माताओं को ई-फिल्म क्लीयरेंस सिस्टम के तहत बोर्डिंग पास जैसा एक अनुमति पत्र दिया जाएगा और इसमें एक क्यूआर कोड होगा जिसमें शूटिंग के संबंध में सारी जानकारी देनी होगी।

बता दें कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने 26 मार्च को अपने बजट भाषण में दिल्ली फिल्म पॉलिसी का जिक्र किया था। 24 फरवरी को दिल्ली फिल्म पॉलिसी को दिल्ली कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई थी।

दिल्ली पर्यटन एव परिवहन निगम के एक अधिकारी ने कहा कि सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम इस पॉलिसी की विशेषता है और इसके लिए प्रतिबद्ध एक पोर्टल बनाया जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि यह पूरी तरह से डिजिटल होगा। फिल्म निर्देशकों और निर्माताओं को दिल्ली में विभिन्न एजेंसियों के कार्यालयों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। वे पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन सभी एजेंसियों को एक साथ भेजा जाएगा जहां शूटिंग के लिए अनुमति आवश्यक है।

अधिकारी ने कहा कि अगर किसी फिल्म निर्माता को किसी ऐतिहासिक स्मारक, बाजार और वेस्ट टू वंडर पार्क में शूटिंग करनी है तो आवेदन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, दिल्ली पुलिस और एसडीएमसी को भेजा जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि इन विभागों को पंद्रह दिनों के भीतर अनुमति देनी होगी लेकिन अगर कोई इसे जल्दी चाहता है तो वे विशेष विभाग को अतिरिक्त भुगतान कर सकते हैं और इसे जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक कड़ी प्रक्रिया और कई दौर की बैठकों केबाद दिल्ली पुलिस, एएसआई जैसी सभी 25 एजेंसियां सिंगल विंडो ई फिल्म क्लीयरेंस सिस्टम के लिए बोर्ड पर आ गई हैं।

Next Story

विविध