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नए डिजिटल मीडिया कानून का पहला प्रयोग मणिपुर में, नोटिस भेजने के बाद लिया गया वापस

Janjwar Desk
3 March 2021 11:12 AM IST
नए डिजिटल मीडिया कानून का पहला प्रयोग मणिपुर में, नोटिस भेजने के बाद लिया गया वापस
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photo : Social media

फ्रंटियर मणिपुर देश का पहला मीडिया आउटलेट है जिसने नए डिजिटल मीडिया नियमों के तहत नोटिस प्राप्त किया है, चाओबा जो कि टीएफएम प्रकाशक भी हैं, ने कहा कि उनके परिवार को विथड्रावल नोटिस मिला जो शाम को गेट पर रखा गया था...

जनज्वार ब्यूरो, गुवाहाटी। मणिपुर स्थित डिजिटल मीडिया आउटलेट के दो वरिष्ठ पत्रकारों को एक ऑनलाइन चर्चा में नई अधिसूचित प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता) नियम, 2021 के तहत राज्य सरकार से नोटिस भेजा गया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद नोटिस वापस ले लिया गया।

"फ्रंटियर मणिपुर" (टीएफएम) के कार्यकारी संपादक पोजेल चाओबा और इसके सहयोगी संपादक किशोरचंद्र वांग्केमचा को नोटिस दिए गए। यह जोड़ी और दो अन्य - एक पत्रकार और एक स्तंभकार - ने 28 फरवरी को "मीडिया अंडर सीज: आर जर्नलिस्ट वॉकिंग ए टाइट रोप" शीर्षक से चर्चा में भाग लिया था।

टीएफएम शायद देश का पहला मीडिया आउटलेट है जिसने नए डिजिटल मीडिया नियमों के तहत नोटिस प्राप्त किया है। चाओबा, जो कि टीएफएम प्रकाशक भी हैं, ने कहा कि उनके परिवार को विथड्रावल नोटिस मिला जो शाम को गेट पर रखा गया था।

इम्फाल वेस्ट के जिला मजिस्ट्रेट नोरेम प्रवीण सिंह द्वारा जारी नोटिस में लिखा गया है, "आपको यह सूचित करना है कि 1 मार्च 2021 को दिए गए कार्यालय का यह नोटिस तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है।"

पहले नोटिस में, दो संपादकों को सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि वे सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

चाओबा ने कहा, "जिला मजिस्ट्रेट अधिनियम के तहत नोटिस जारी कैसे कर सकता है जब वह इसके लिए सक्षम नहीं है? इसलिए इसे वापस लिया गया है। वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि छह-सात सशस्त्र पुलिसकर्मियों के एक समूह द्वारा मंगलवार 2 मार्च को सुबह 9 बजे उन्हें पहला नोटिस दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस को उन्हें और उनके परिवार को डराने के लिए भेजा गया था।

उस कार्यक्रम के बारे में बात करते हुए, जिसने सरकार का ध्यान आकर्षित किया, उन्होंने कहा: "हमने नए आईटी नियमों पर चर्चा की, जो मणिपुर में पत्रकारों की वर्तमान स्थिति से जुड़े हैं, जो दो पाटों के बीच फंस गए हैं।"

किशोरचंद्र ने कहा कि जब उन्हें पहला नोटिस मिला था तो वह चौंक गए थे। "यह हास्यास्पद था और साथ ही चौंकाने वाला था। पुलिस ने इसे मंगलवार सुबह लगभग 7:30-8 बजे दिया था। मेरी बहन ने प्राप्त किया था। मुझे पता था कि यह एक चुनिंदा लक्ष्य था।"

उन्होंने कहा, "आईटी नियम नए हैं। बहुत सारे पत्रकार और कार्यकर्ता इसकी वापसी या संशोधन की वकालत कर रहे हैं। मणिपुर के सबसे बड़े दैनिक को हाल ही में एक खतरे का सामना करना पड़ा। इसके विरोध में कुछ दिनों के लिए प्रकाशन रोक दिया गया था। इसलिए, हमने कार्यक्रम में उन सभी चीजों के बारे में बात की।'

इम्फाल पश्चिम के जिला मजिस्ट्रेट ने 25 फरवरी को केंद्र द्वारा अधिसूचित नियमों के एक नए सेट के तहत नोटिस जारी किया था, जिससे यह चिंता बढ़ गई थी कि स्थानीय अधिकारी अपने आलोचकों के खिलाफ नए प्रावधानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया को बताया है, "तंत्र ज्यादातर आत्म-नियामक है और केवल बहुत गंभीर मामलों में ही वे मंत्रालय से शिकायत कर सकते हैं।"

जावड़ेकर ने कहा कि नियम स्पष्ट हैं कि एक डीएम के पास ऐसा कोई नोटिस जारी करने की शक्ति नहीं है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने मणिपुर के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर नोटिस वापस लेने के लिए कहा था।

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