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UKSSSC Paper Leak Case : सहायक निजी सचिव समेत 5 आरोपियों को मिली जमानत, STF के पास नहीं हैं पक्के सबूत

Janjwar Desk
22 Oct 2022 11:47 AM IST
UKSSSC Paper Leak Case : सहायक निजी सचिव समेत 5 आरोपियों को मिली जमानत, STF के पास नहीं हैं पक्के सबूत
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UKSSSC Paper Leak Case : सहायक निजी सचिव समेत 5 आरोपियों को मिली जमानत, STF के पास नहीं हैं पक्के सबूत 

UKSSSC Paper Leak Case : उत्तराखंड में यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में बीते शुक्रवार को न्याय विभाग के सहायक निजी सचिव समेत पांच आरोपियों को जमानत मिल गई है, बचाव पक्ष ने दलील दी है की उनसे कोई बरामदगी नहीं हुई है और उनके खिलाफ केवल मौखिक साक्ष्य ही हैं...

UKSSSC Paper Leak Case : उत्तराखंड में यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में बीते शुक्रवार को न्याय विभाग के सहायक निजी सचिव समेत पांच आरोपियों को जमानत मिल गई है। बचाव पक्ष ने दलील दी है की उनसे कोई बरामदगी नहीं हुई है और उनके खिलाफ केवल मौखिक साक्ष्य ही हैं। इस बात को आधार मानते हुए न्यायालय ने इन पांचों को एक-एक लाख रुपए के व्यक्तिगत जमानत बॉन्ड और एक-एक लाख रुपए के दो-दो जमानती प्रस्तुत करने की शर्त पर जमानत मंजूर कर दी है।

एसटीएफ के पास नहीं हैं पक्के सबूत

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बचाव पक्ष ने दलील थी कि इन आरोपियों से एसटीएफ ने कोई बरामदगी नहीं की है। साथ ही इन पर जो आरोप हैं उनके सापेक्ष केवल मौखिक साक्ष्य ही एसटीएफ के पास मौजूद हैं। इसके साथ ही बचाव पक्ष ने कोर्ट को बताया कि इन सभी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इन सब दलीलों और अभियोजन का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने पांचों आरोपियों की जमानत मंजूर कर दी।

आरोपियों कई रिहाई में लग सकता है समय

बता दें कि दिवाली की छुट्टियां होने के कारण इनकी रिहाई में समय लग सकता है। अपर सत्र न्यायालय चतुर्थ आशुतोष मिश्रा की अदालत में सचिवालय न्याय विभाग के निलंबित सहायक निजी सचिव सूर्य प्रताप के साथ-साथ गौरव नेगी, मनोज जोशी, गौरव चौहान, और बलवंत सिंह रौतेला ने दो-दो जमानत प्रार्थनापत्र दाखिल किए गए थे। इनमें एक जमानत प्रार्थनापत्र पूर्व की धाराओं में था जबकि नई धारा आपराधिक षड्यंत्र में लगाया गया था।

41 में से 9 आरोपियों को मिली है जमानत

कोर्ट ने सशर्त जमानत मंजूर कई है। कोर्ट ने कहा है कि इनमें से को आरोपी देश छोड़कर नहीं जाएगा। जांच, विवेचना, विचरण में समय पर हाजिर होना होगा। इसके साथ ही कहा गया है कि किसी प्रकार के अपराध में ये लोग शामिल नहीं होंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस मामले में 41 में से कुल 9 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।

7 आरोपियों की जमानत पर 18 अक्टूबर को होगी सुनवाई

वहीं इन पांचों के अलावा सात अन्य आरोपियों ने जमानत के लिए अर्जी दी थी। बता दें कि न्यायालय ने इन पर सुनवाई नहीं की। सातों के जमानत प्रार्थनापत्र पर दिवाली के बाद 28 अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी।

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