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अनुच्छेद 370 हटने के बाद दो साल में सिर्फ 2 लोगों ने जम्मू-कश्मीर में खरीदी जमीन, सरकार ने संसद को बताया

Janjwar Desk
10 Aug 2021 3:51 PM GMT
अनुच्छेद 370 हटने के बाद दो साल में सिर्फ 2 लोगों ने जम्मू-कश्मीर में खरीदी जमीन, सरकार ने संसद को बताया
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(सरकार के मंसूबों पर फिरा पानी : अनुच्छेद 370 हटने के  बाद सिर्फ 2 लोग ही खरीद पाए जम्मू-कश्मीर में जमीन)

लोकसभा में ये सवाल सांसद रामलिंगम और गनेशमूर्ति की ओर से उठाया गया था। उन्होंने पूछा था कि सरकार सदन को बताए कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद दूसरे राज्यों के कितने लोगों ने जम्मू-कश्मीर में जमीन की खरीद की है.....

जनज्वार। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 ए को हटाए हुए दो से अधिक का वक्त गुजर चुका है। जब ये अनुच्छे बेअसर किए जा रहे थे तब सत्तासीन नेताओं के द्वारा दावा किया जा रहा था कि अब जम्मू-कश्मीर में लोग आसानी से जमीन खरीद सकेंगे। लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की ओर से संसद में बताया गया है कि बीते दो सालों में अन्य राज्यों से सिर्फ दो लोगों ने ही जमीन खरीदी है।

दरअसल लोकसभा में ये सवाल सांसद रामलिंगम और गनेशमूर्ति की ओर से उठाया गया था। उन्होंने पूछा था कि सरकार सदन को बताए कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद दूसरे राज्यों के कितने लोगों ने जम्मू-कश्मीर में जमीन की खरीद की है।

इन सांसदों का कहना था कि दूसरे राज्यों के लोगों को वहां जमीन की खरीद में परेशानी आ रही है। सांसदों ने सरकार से विस्तृत विवरण मांगा था। अब सरकार की ओर से साफ किया गया है कि देश के दूसरे राज्यों में रह रहे लोग वहां बसने या कारोबार करने के इच्छुक नहीं हैं।

बता दें कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र की मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को बेअसर कर दिया था। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिलता था। देश के अन्य हिस्सों से कोई भी आकर जमीन की खरीद नहीं कर सकता था।

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