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जेल में अर्णब से अब रोजाना 3 घंटे तक पूछताछ कर सकेगी पुलिस, CJM कोर्ट ने पारित किया आदेश

Janjwar Desk
9 Nov 2020 2:53 PM GMT
जेल में अर्णब से अब रोजाना 3 घंटे तक पूछताछ कर सकेगी पुलिस, CJM कोर्ट ने पारित किया आदेश
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अर्णब को 4 नवंबर को रायगढ़ पुलिस ने उनके निवास से गिरफ्तार किया था, उनपर इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है.....

मुंबई। साल 2018 के अन्वय नाइक सुसाइड केस में अलीबाग सीजेएम कोर्ट ने पुलिस को रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्णब से तलोजा जेल में पूछताछ की अनुमति दी है। पुलिस अब अर्णब गोस्वामी से रोजाना तीन घंटे तक तलोजा जेल के भीतर पूछताछ कर सकती है। सीजेएम द्वारा 6 नवंबर को 3 घंटे की दैनिक पूछताछ की अनुमति वाला आदेश पारित किया गया था।

इससे पहले सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्णब गोस्वामी की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अर्णब को 4 नवंबर को रायगढ़ पुलिस ने उनके निवास से गिरफ्तार किया था। उनपर इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।

जस्टिस एस.एस. शिंदे और जस्टिस एम.एस. कार्णिक की पीठ ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि हाईकोर्ट की ओर से असाधारण क्षेत्राधिकार के इस्तेमाल का कोई केस नहीं बनाया गया था और रेग्युलर बेल के लिए विकल्प उपलब्ध है। बेंच ने कहा कि इसने साफ कर दिया है कि याचिकाकर्ता के लिए अन्य विकल्प मौजूद हैं।

बेंच ने एक बार फिर दौहराया कि याचिकाकर्ता सेशन कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं जहां चार दिन में आवेदन पर फैसला लिया जाएगा। इससे पहले शनिवार को याचिकाओं पर दिनभर चली सुनवाई के बाद तत्काल कोई राहत दिए बिना फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। तीनों आरोपियों (अर्णब, फिरोज और नीतीश) ने अपनी 'अवैध गिरफ्तारी' को चुनौती देते हुए अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने की अपील की थी। अदालत ने शनिवार को 7 नवंबर को कहा था कि इस मामले के लंबित रहने तक याचिकाकर्ताओं पर नियमित जमानत के लिए संबंधित निचली अदालत जाने पर रोक नहीं है।

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