Begin typing your search above and press return to search.
राष्ट्रीय

आसाराम को फिर मिली निराशा, सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेदिक इलाज के लिए अंतरिम जमानत की अर्जी की खारिज

Janjwar Desk
1 Sept 2021 10:06 AM IST
आसाराम को फिर मिली निराशा, सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेदिक इलाज के लिए अंतरिम जमानत की अर्जी की खारिज
x

सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की आयुर्वेदिक इलाज के लिए जमानत अर्जी खारिज कर दी है (file pic)

आसाराम ने दो महीने के लिए अंतरिम बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, याचिका में आसाराम ने कहा था कि इस दौरान वह उत्तराखंड स्थित आयुर्वेद सेंटर में अपना इलाज कराना चाहता है..

जनज्वार। स्वयंभू आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आसाराम बापू की अंतरिम याचिका खारिज कर दी है। आसाराम ने दो महीने के लिए अंतरिम बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। याचिका में आसाराम ने कहा था कि इस दौरान वह उत्तराखंड स्थित आयुर्वेद सेंटर में अपना इलाज कराना चाहता है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस इंदिरा बनर्जी, वी रामासुब्रमण्यम और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने की।

गौरतलब है कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आसाराम जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। याचिका खारिज करते हुए जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा कि आपने जो किया है वह कोई साधारण जुर्म नहीं है। ऐसे हालात में आपकी अर्जी स्वीकार नहीं की जा सकती।

कोर्ट ने कहा कि आपको जेल में ही आयुर्वेदिक इलाज मिल जाएगा। कोर्ट ने कहा कि वह इस बारे में जेल अधिकारियों को निर्देश देगी कि वह आसाराम का सही ढंग से आयुर्वेदिक इलाज कराए।

इससे पूर्व आसाराम के वकील सीनियर एडवोकेट आर बसंत ने उसकी उम्र और स्वास्थ्य के हाल को देखते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी।

वकील ने कहा था कि आसाराम का ढंग से इलाज नहीं हो रहा है। एडवोकेट आर बसंत ने दलील दी थी कि आसाराम का जेल में सही ढंग से आयुर्वेदिक इलाज नहीं हो रहा है। आसाराम की तरफ दाखिल याचिका में कहा गया था कि वह केवल छह महीने के लिए अंतरिम बेल मांग रहे हैं।

वकील ने कहा था कि वह 85 साल के हैं। वह अब कोई और गुनाह नहीं करने जा रहे हैं? उधर आसाराम की याचिका पर सवाल उठाते हुए वकील मनीष सिंघवी ने कहा कि जोधपुर जेल में उनका बहुत ही बेहतर ढंग से इलाज चल रहा है।

बता दें कि आसाराम को 2018 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। एक अदालत ने 2013 में उसे अपने आश्रम की लड़की से बलात्कार का दोषी पाया था। लड़की नाबालिग थी। किशोरी ने अपनी शिकायत में कहा था कि आसाराम ने उसे जोधपुर के पास मणाई इलाके में अपने आश्रम में बुलाया था और 15 अगस्त 2013 की रात उसके साथ दुष्कर्म किया।

Next Story

विविध