Bihar Crime News : गैंगरेप और हत्या के 4 आरोपियों को कोर्ट ने दी फांसी, कहा - निर्भया से भी जघन्य केस, जानें हैवानियत की पूरी कहानी
Bihar Crime News : गैंगरेप और हत्या के 4 आरोपियों को कोर्ट ने दी फांसी, कहा - निर्भया से भी जघन्य केस, जानें हैवानियत की पूरी कहानी
Bihar Crime News : बिहार (Bihar Crime News) के सुपौल (Supaul) में नाबालिग सहित तीन महिलाओं से गैंगरेप (Gangrape) और एक पीड़िता की हत्या (Murder) के मामले में सुपौल की अदालत ने बुधवार को चार अभियुक्तां को फांसी की सजा सुनाई। वर्ष 2019 में हुए इस चर्चित मामले के सभी अभियुक्त छातापुर थाना क्षेत्र के नरहैया के रहने वाले हैं। एडीजे-6 सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो पाठक आलोक कौशिक की कोर्ट ने इस घटना (Bihar Crime News) को रेयरेस्ट और द रेयर माना। साथ ही कोर्ट ने कहा कि यह निर्भया कांड से भी जघन्य केस है।
4 आरोपियों को पॉक्सो एक्ट के तहत फांसी की सजा
कोर्ट ने धारा 302 में अनमोल यादव को मृत्युंदंड के साथ 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम नहीं देने पर दो साल कारावास की सजा भुगतनी होगी। 302/34 भादवि में अनमोल यादव, अलीशेर, अयूब और जमाल को मृत्युदंड के साथ 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दो महीने की कारावास की सजा होगी।
साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग के साथ गैंगरेप के लिए अलीशेर, अयूब और अनमोल यादव को फांसी की सजा दी गई है। कोर्ट ने चारों को आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) व 50-50 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्तों को छह माह की सजा होगी।
रेप से पहले लूटपाट में 10 साल कैद और 30 हजार रुपए जुर्माना
रेप से पहले लूटपाट में 10 साल का कारावास और 30 - 30 हजार रुपए के जुर्माने की सजा दी गई है। जुर्माना नहीं देने पर एक साल की सजा होगी। इसके अलावा धारा 341 में एक माह की कैद व जुर्माना, धारा 342 में एक साल की सजा, 323 के तहत एक साल की जेल व आर्म्स एक्ट में सात साल का कारावास और पांच-पांच का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक साल कारावास की सजा होगी।
साथ-साथ चलेगी सभी सजाएं
बता दें कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी, लेकिन जुर्माना नहीं देने की स्थिति में लागू सजाएं एक के बाद एक चलेंगी। अभियोजन से विशेष लोक अभियोजक नीलम कुमारी और बचाव पक्ष से वीरेन्द्र कुमार झा बच्चन, नागेन्द्र नारायण ठाकुर, संजय कुमार सिंह और जवाहर झा ने बहस की। पूरे मामले में डॉक्टर, आईओ सहित 12 लोगों ने गवाही दी। वहीं कोर्ट ने मृतका के आश्रितों को 18.5 लाख व अन्य दो पीड़िताओं को 8.5-8.5 लाख देने का आदेश भी दिया है। मृतका को मिलने वाले प्रतिकर में आधा माता-पिता को और आधा पति को देने का आदेश दिया है।
जल्द तय हो दोषियों को फांसी पर लटकाने की तैयारी
कोर्ट का फैसला आते ही महिलाओं ने कहा कि अब जल्द से जल्द दोषी को फांसी पर लटका दिया जाए। पीड़ित का केस लड़ रही वकील नीलम कुमारी ने कहा कि ये ऐतिहासिक दिन है। महज 31 महीने बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। दुष्कर्मियों के लिए इससे कड़ा संदेश जाएगा। छात्रा दीपिका झा ने कहा कि आखिरकार इंसाफ हुआ है। नीता कुमारी ने कहा कि अब दोषियों को फांसी पर लटकाने की तारीख भी जल्द तय होनी चाहिए। स्वर्ण ज्योति ने कहा कि देश की बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए फांसी की सजा भी कम है।
2019 में दिया गया था घिनौनी वारदात को अंजाम
बता दें कि 8 अक्टूबर 2019 को दो महिलाएं और एक नाबालिग परिजनों के साथ विजयादशमी का मेला देख कर घर लौट रही थीं। प्रतापगंज थाना के चिलौनी उत्तर के भैंगा धार के पास कुछ युवकों ने हथियार के बल पर पूरे परिवार को रोक लिया। पुरुष सदस्यों के हाथ-पैर बांधने के बाद महिलाओं के जेवरात लूट लिये और उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। एक महिला के साथ चार लोगों ने दुष्कर्म किया (Bihar Crime News) जबकि नाबालिग के साथ तीन लोगों ने दुष्कर्म किया।
गोली मारने के बाद महिला से गैंगरेप
गैंगरेप के दौरान एक महिला ने भागने का प्रयास किया तो दोषियों ने उसे गोली मार दी। गोली मारने के बाद भी हैवानों ने महिला के साथ रेप किया। महिला की पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जांच के दौरान छह लोगों का नाम आया।
दो आरोपी अब तक फरार
बचाव पक्ष के वकील नागेंद्र नारायण ठाकुर ने बताया कि इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। वहीं मामले के दो अन्य आरोपी सनमोल यादव और नबीर अब तक फरार हैं। दोनों का रिकॉर्ड अलग कर उनपर ट्रायल चल रहा है।