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बिहार: 18 विदेशी तबलीगी जमातियों के विरुद्ध मुकदमे को पटना हाईकोर्ट ने किया खत्म, इनके देश भेजने का आदेश

Janjwar Desk
25 Dec 2020 6:24 PM IST
बिहार: 18 विदेशी तबलीगी जमातियों के विरुद्ध मुकदमे को पटना हाईकोर्ट ने किया खत्म, इनके देश भेजने का आदेश
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File photo

पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में 18 तबलीगी जमातियों पर दर्ज मुकदमों को खत्म करते हुए इन्हें इनके देश भेजने का आदेश दिया गया है, ये विदेशी नागरिक ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और मलेशिया के हैं...

जनज्वार ब्यूरो, पटना। कोरोना काल के लॉक डाउन के दौरान तबलीगी जमातियों का मामला सुर्खियों में था। हर जगह इन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे थे और इनकी गिरफ्तारी की जा रही थी। बाद के दौर में विभिन्न उच्च न्यायालय द्वारा इनके विरुद्ध दर्ज किए गए मुकदमों को खत्म कर दिया गया था। इस क्रम में कई मौकों पर न्यायालयों द्वारा सरकार, मीडिया और पुलिस के विरुद्ध टिप्पणी भी की गई।

अब पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के 18 तबलीगी जमातियों पर दर्ज मुकदमों को खत्म करते हुए इन्हें इनके देश भेजने का आदेश दिया गया है। ये विदेशी नागरिक ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और मलेशिया के हैं।

कोरोना लॉकडाउन के दौरान बिहार में इन 18 विदेशी तबलीगी जमातियों को पकड़ा गया था। इनके खिलाफ थानों में अपराधिक मामला दर्ज कराया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसपर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने मामला रद्द करने का निर्देश दिया है। साथ ही इन विदेशियों को उनके देश भेजने की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है।

पटना उच्च न्यायालय के जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने मो.एनामुल हुसैन तथा अन्य और मो.रियाजुद्दीन तथा अन्य की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई के बाद याचिका को निष्पादित करते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट ने 68 पन्नों के अपने फैसले में विदेशी नागरिक कानून की विस्तार से व्याख्या भी की है।

पीठ ने कहा कि इन विदेशी नागरिकों के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है। उल्लेखनीय है कि ये सभी वीजा शर्तों के उल्लंघन के आरोप में ट्रायल का सामना कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि अगर इनके विरुद्ध कोई अन्य आपराधिक मुकदमा नहीं है तो इन्हें इनके देश भेजने की व्यवस्था की जाय।

बता दें कि कोरोना काल के लॉकडाउन के दौरान अररिया के जामा मस्जिद और नरपतगंज के रेवाही मरकज से बीते 14 अप्रैल 2020 को 18 विदेशी नागरिकों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

इसे लेकर अररिया थाने में कांड संख्या 297/20 और नरपतगंज थाने में कांड संख्या 158/20 दर्ज कराया गया था। इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट के बाद इनके विरुद्ध संज्ञान लेते हुए निचली अदालत ने मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी और ये लोग ट्रायल का सामना कर रहे थे।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बीच ये विदेशी नागरिक निचली अदालत से नौ जून को जमानत पर रिहा हुए थे, लेकिन मुकदमे के निष्पादन तक उन्हें भारत छोड़ने की अनुमति नहीं थी। पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करने के साथ ही इनके विरुद्ध दर्ज आपराधिक कार्यवाही को भी खत्म करने का आदेश दिया है। इन 18 तबलीगी जमातियों में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और मलेशिया के नागरिक शामिल हैं।

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