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राष्ट्रीय

Bulldozer Politics UP : क्या यूपी में बुलडोजर पर लगेगा ब्रेक, जमीयत की याचिका पर SC में सुनवाई आज

Janjwar Desk
16 Jun 2022 8:37 AM IST
Jahangirpuri Demolition   : जहांगीरपुरी में अभी नहीं चलेगा बुल्डोजर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद होगा तोड़फोड़ पर फैसला
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Jahangirpuri Demolition : जहांगीरपुरी में अभी नहीं चलेगा बुल्डोजर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद होगा तोड़फोड़ पर फैसला

Bulldozer Politics : जमीयत उलेमा ए हिंद की दो याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जमीयत ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

Bulldozer Politics : भाजपा नेता नुपुर शर्मा की ओर से पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान देने के बाद से यूपी में योगी का बुलडोजर पॉलिटिक्स ( Bulldozer politics UP ) चरम पर पहुंच गया है। 3 और 10 जून को जुमे की नमाज के बाद से यूपी के कई शहरों में हिंसक घटना के बाद योगी सरकार ( Yogi government ) ने पहले से ज्यादा सख्‍त रुख अपना लिया है। दूसरी तरफ बुलडोजर कार्रवाई पर रोक को लेकर आज जमीयत उलेमा ए हिंद ( Jamiat Ulema e hind ) की दो याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court ) में सुनवाई होगी। इस बीच चर्चा यह है कि क्या बुलडोजर की कार्रवाई पर आज ब्रेक लगेगा।

जमीयत उलेमा ए हिंद ( Jamiat petition ) ने सुप्रीम कोर्ट ( supreme court ) में यूपी और दिल्‍ली के जहांगीरपुरी में चलाए गए बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर दो अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की हैं। आज यानि 16 जून को दोनों याचिकाओं पर सुनवाई होगी।

जस्टिस बोपन्ना और नाथ की पीठ करेगी सुनवाई

बुलडोजर पॉलिटिक्स ( Bulldozer politics UP ) के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को निर्देश देने की अपील की है कि एक तो इस तरह की कार्रवाई कानून के मुताबिक हो और दूसरा अब तक जो बुलडोजर चले हैं उसमें दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो। जस्टिस एएस बोपन्‍ना और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच आज जमीयत की याचिका पर सुनवाई करेगी।

दोषी अधिकारियों के खिलाफ हो कार्रवाई

जमीयत ने प्रयागराज हिंसा के बाद जावेद पंप की प्रापर्टी पर चले बुलडोजर के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जमीयत ने याचिका में कहा है कि यूपी सरकार द्वारा कानूनों को ताक पर रखकर ध्‍वस्‍त किए गए घरों के लिए जिम्‍मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। याचिका में इस बात का भी​ जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की परिस्थितियों में उत्‍तर पश्चिमी दिल्‍ली में एक दंडात्‍मक उपाय के रूप में ध्‍वस्‍तीकरण पर रोक लगाने का आदेश दिया था।

बता दें कि 10 जून को यूपी के कई इलाकों में हुई हिंसा के बाद सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई के निर्देश दिए है। इस पर अमल करते हुए अधिकारियों ने कानपुर में जफर हयात हाशमी के करीबी और प्रयागराज में जावेद पंप के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। साथ ही​ हिंसा के कई अन्य आरोपियों को भवनों को सील भी किया गया है।


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